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चाकू मारने में युवक को 10 साल की सजा

By Edited By: Published: Wed, 20 Aug 2014 09:35 PM (IST)Updated: Wed, 20 Aug 2014 09:35 PM (IST)
चाकू मारने में युवक  को 10 साल की सजा

कानपुर, जागरण संवाददाता: पड़ोसन की गर्दन पर चाकू से वार करने में युवक को एडीजे सर्वेश कुमार की अदालत ने दस वर्ष कैद और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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रूरा निवासी चंदन सिंह उर्फ जितेंद्र साकेत नगर में किराये पर रहता था। इसी मकान में सुमन गंगवार भी अपने परिवार के साथ निवास करती थीं। 30 अप्रैल 2012 की सुबह सुमन के घर जा रहे डिश के तार को काटकर अपना तार जोड़ रहा था। उनकी बेटी नीति ने इसका विरोध किया और केबल खराब होने की बात कही। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। परिजन आए तो मारपीट होने लगी। शासकीय अधिवक्ता सरला गुप्ता ने बताया कि विवाद के बाद चंदन अपने कमरे में गया और चाकू ले आया। नीति छत पर कपड़े फैला रही थी उसी वक्त उसने पीछे से गर्दन पर वार कर दिया। शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो वह धमकी देते हुए भाग गया। नीति की गवाही के आधार पर अदालत अदालत ने चंदन को सजा सुना दी।


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