दुष्कर्म में आरोपी को दस वर्ष कैद
By Edited By: Published: Wed, 20 Aug 2014 07:20 PM (IST)Updated: Wed, 20 Aug 2014 07:20 PM (IST)
कानपुर, जागरण संवाददाता: दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस वर्ष कैद व आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया।
खाड़ेपुर निवासी विक्की वर्मा राजीव नगर की एक किशोरी को बहला फुसला कर साथ ले गया था। नौबस्ता थाने में किशोरी के पिता ने 5 अगस्त 2010 को दी गई तहरीर में कहा कि किशोरी बीए की छात्रा थी और किताब खरीदने बाजार गई थी। शाम तक घर नहीं लौटी तो उन्होंने खोजबीन शुरू की। पूछताछ में पता चला कि विक्की पिता और दोस्तों की मदद से उनकी बेटी को ले गया है। एडीजे जयमंगल शर्मा ने किशोरी के बयान के बाद युवक को दोषी मानते हुए दस वर्ष की कैद की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि युवक के पिता और दोस्तों के खिलाफ कोई साक्ष्य न होने पर उन्हें बरी कर दिया गया।
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