बूचड़खानों को लेकर प्रशासन सक्रिय, ब्योरा तलब
जागरण संवाददाता, कन्नौज : योगी राज में शासनादेश जारी होते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। गांव, शह
जागरण संवाददाता, कन्नौज : योगी राज में शासनादेश जारी होते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। गांव, शहर, नगर पंचायत में चल रहे सभी बूचड़खानों व मांस विक्रेताओं का अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने ब्योरा तलब किया है। साथ ही चोरी छिपे जानवर काटने व मांस बेचने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। नगर के दो मुख्य बूचड़खानों में एक हाल में सीज किया जा चुका है जबकि दूसरा जर्जर हालत में अर्से से बंद पड़ा है। साथ ही गली, मोहल्ले में 15 छोटे व 11 बड़े जानवर काटने वाले लाइसेंस धारकों को नियम-पालन की हिदायत दी गई है। अब जानवर काटने का लाइसेंस लेने के लिए शपथ पत्र देना होगा। जांच-पड़ताल के बाद पालिका लाइसेंस जारी करेगी। पुराने लाइसेंस धारकों के लिए भी शपथ पत्र की अनिवार्यता कर दी गई है जबकि मांस बेचने की अनुमति (एनओसी) खाद्य विभाग देगा। वहीं, ग्रामीण इलाकों में प्रधान की सहमति पर मांस बेचने की अनुमति मिलेगी।
इन बातों का शपथ पत्र में देना होगा हवाला
-प्रतिबंधित व बीमार पशुओं के काटने पर रोक।
-सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर जानवर काटने पर रोक।
-दुकान में साफ-सफाई व पर्दा आदि।
-आबादी इलाकों से हटकर कारोबार करना होगा
-जानवर खुले में काटने व मांस बेचने पर रोक।
-पशु चिकित्साधिकारी से जानवरों की जांच करानी होगी।
31 मीट दुकानें बंद, कार्रवाई के लिए एसपी को सौंपी सूची
आयुक्त खाद्य सुरक्षा राम अरज मौर्य के निर्देश पर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी/नोडल प्रभारी सुभाष चंद्र सोनकर व खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंशुल पांडेय ने नगर में अवैध मांस बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। शेखाना, मछली मंडी, चांदनी चौक, ठकुराना, सरायमीरा, मकरंदनगर आदि मोहल्लों में जमकर छापेमारी की गई। इस दौरान 31 मीट की दुकाने मानकों के विरुद्ध मिलीं। सभी अवैध दुकानों को बंद कर नोटिस जारी किया गया। साथ ही इनकी कार्रवाई के लिए इनकी सूची पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई।
अफसर बोले
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मांस व उसके उत्पादकों की जांच के लिए टीम गठित की गई है।बिना खाद्य विभाग की अनुमति के मांस बिकने नहीं दिया जाएगा। पकड़े जाने पर दुकाने सीज की जाएंगी।
-अजीत कुमार, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
जानवर काटने का लाइसेंस पालिका से लेना होगा जबकि मांस बेचने की एनओसी खाद्य विभाग देगा। नये व पुराने लाइसेंस धारकों को शपथ पत्र जमा करना होगा। जांच-पड़ताल के बाद ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
-आरके दीक्षित, सफाई निरीक्षक/प्रभारी अधिशासी अधिकारी।