पुलिस पर हमला करने वालों को सात वर्ष की कैद
कन्नौज, जागरण संवाददाता : पीछा करने पर पुलिस पार्टी पर फाय¨रग कर जानलेवा हमला करने वाले दो बदमाशों क
कन्नौज, जागरण संवाददाता : पीछा करने पर पुलिस पार्टी पर फाय¨रग कर जानलेवा हमला करने वाले दो बदमाशों को एंटी डकैती कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष की कैद और दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न लगाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मंगलवार को अपर जिला जज चतुर्थ व एंटी डकैती कोर्ट के न्यायाधीश दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी ने छिबरामऊ में 14 मार्च 2013 की रात हुई पुलिस मुठभेड़ के मामले की सुनवाई की। इस मुकदमे के वादी तत्कालीन छिबरामऊ कोतवाल विवेक कुमार ¨सह ने बताया कि वह रात में गश्त पर थे। इसी दौरान विशुनगढ़ रोड पर वह चौकी प्रभारी श्यामवीर ¨सह के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी सूचना मिली कि नगर पालिका रोड पर तीन बदमाश बाइक से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि श्यामवीर ¨सह दूसरी टीम बनाकर उनके साथ बदमाशों की घेराबंदी करने लगे। इस दौरान आवास विकास कालोनी के पास बदमाशों ने अपनी बाइक छोड़ दी और पुलिस से घिरा देख फाय¨रग शुरू कर दी। इससे एक गोली सिपाही जितेंद्र ¨सह भदौरिया की जांघ में लगी। इससे वह घायल हो गए। घायलावस्था में जितेंद्र ¨सह ने दो बदमाशों मनोज कुमार पुत्र राजेंद्र ¨सह निवासी अंजनी, थाना विछवां, जिला मैनपुरी और सरजू जाटव पुत्र श्रीकृष्ण निवासी उस्मानपुर थाना विशुनगढ़ को दबोच लिया। एक बदमाश पप्पू जाटव मौके से भागने में सफल हो गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए थे। इस मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक मनोज कुमार ने करते हुए न्यायालय में मनोज कुमार और सरजू जाटव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार यादव की दलीलों के बाद न्यायाधीश ने मनोज कुमार और सरजू जाटव को पुलिस टीम पर जानलेवा हमले का दोषी पाया। इस पर न्यायाधीश ने दोनों को जानलेवा हमले में सात-सात वर्ष की कैद, अवैध असलहा रखने पर दो-दो वर्ष की कैद के अलावा दस-दस हजार का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।