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आवेदन फार्मो में गलती को 10 दिन में लें सुधार

कन्नौज, जागरण संवाददाता : प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग ने उच्चाधिकारियों व डीएम को संशोधित शासनादेश

By Edited By: Published: Sat, 01 Nov 2014 01:11 AM (IST)Updated: Sat, 01 Nov 2014 01:11 AM (IST)
आवेदन फार्मो में गलती को 10 दिन में लें सुधार

कन्नौज, जागरण संवाददाता : प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग ने उच्चाधिकारियों व डीएम को संशोधित शासनादेश भेजा है। इसमें दशमोत्तर छात्रवृत्ति में अगर छात्र-छात्राओं ने गलती कर दी है, वह 10 नवंबर तक इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रक्रिया को लॉक कर दिया जाएगा।

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प्रमुख सचिव समाज कल्याण सुनील कुमार ने निदेशक, मंडलायुक्त, डीएम समेत कई अफसरों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति का संशोधित शासनादेश भेजा है। इसमें उन्होंने निर्देशित किया है कि जिन छात्र-छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन करते हुए अगर कोई गलती कर दी है, तो परेशान न हो। वह एक नवंबर से 10 नवंबर तक आवेदन फार्म में व्याप्त गलतियों को संशोधित कर सकते हैं। छात्र-छात्राएं 17 नवंबर तक शिक्षण संस्थाओं को आवेदन फार्म का प्रिंट आउट उपलब्ध करा दें। इसके बाद शिक्षक संस्थाएं कालेज में जमा हुए आवेदन फार्मो को 24 नवंबर तक सत्यापित शिक्षा विभाग को भेज देगी। शिक्षा विभाग उपलब्ध डाटा को तीन दिसंबर तक सत्यापित करने के बाद समाज कल्याण अधिकारी को भेज देंगे। समाज कल्याण अधिकारी 20 दिसंबर तक सभी फार्मो का सत्यापन करने के बाद इसे निदेशालय भेज देंगे। साथ ही छात्र संख्या की हिसाब से शासन से बजट की मांग करेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेन्द्र कुमार गौतम ने बताया कि 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति भेजी जाएगी।


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