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बीस साल बाद दोषी को तीन साल की सजा

By Edited By: Published: Thu, 12 Dec 2013 11:05 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2013 11:07 PM (IST)
बीस साल बाद दोषी को तीन साल की सजा

अमरोहा। तार चोरी के दो मुकदमों में अदालत ने बीस साल बाद दोषी को तीन-तीन साल की कैद व आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। चोरी के यह दोनों मामले अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के हैं।

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काबिलेगौर है कि बीती 17-18 फरवरी 1990 को कैलसा बिजलीघर के अवर अभियंता विजयपाल सिंह ने देहात थाने में 1780 मीटर बिजली का तार चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तफ्तीश के दौरान रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव भवालपुर निवासी रॉबिन का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर तार भी बरामद कर लिया था। इसी दौरान देहात थाना पुलिस ने रॉबिन के खिलाफ कैलसा क्षेत्र से ही 2200 मीटर तार चोरी का दूसरा मुकदमा दर्ज किया था। बाद में उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन वह जमानत पर छूट गया। तार चोरी के यह दोनों मुकदमें सीजेएम की अदालत में चल रहे थे। गुरुवार को सीजेएम राजेश कुमार ने दोनों मुकदमों में सुनवाई करते हुए रॉबिन को दोषी करार दिया। तार चोरी के 20 साल पुराने दोनों ही मामलों में अदालत ने उसे तीन-तीन साल की कैद व आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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