परिवार के मुखिया की मौत पर अब 30 हजार
अमरोहा। शासन ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में बदलाव कर दिया है। परिवार के मुखिया की मौत पर अब प्रभावित परिवार को 20 के बजाए 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। मगर यह लाभ परिवार के कमाऊ सदस्य की 18 से 59 वर्ष की अवस्था में मृत्यु पर ही मिलेगा।
मालूम हो कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत उस गरीब परिवार को शासन की ओर से तत्काल आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। जिस परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य की सामयिक या असामयिक मौत हो जाती है। पर अब शासन ने इस योजना के मानकों में थोड़ा बदलाव कर दिया है। इस बदलाव से बहुत से परिवार योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। यानि कि अब इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिन परिवारों के 18 से 59 वर्ष की आयु वाले कमाऊ सदस्य की मौत होगी। पहले 18 से 65 वर्ष की आयु वाले कमाऊ सदस्य की मौत पर पीड़ित परिवार को लाभ मिलता था। मगर इस योजना का थोड़ा सा फायदा ये हुआ कि अब प्रभावित परिवारों को बीस के बजाए अब तीस हजार रुपये की आर्थिक मदद सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। शासन ने यह यह बदलाव छह सितंबर से लागू कर दिया है। यानि कि जिन परिवारों के कमाऊ सदस्य की मौत छह सितंबर से पहले हुई है उन्हें 20 हजार तथा इसके बाद आवेदन करने वाले 30 हजार रुपये मिलेंगे।
जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज यादव ने कहा कि शासन ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में थोड़ा बदलाव किया है। पीड़ित परिवार को अब 20 के बजाए 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी।
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