Move to Jagran APP

परिवार के मुखिया की मौत पर अब 30 हजार

By Edited By: Published: Mon, 16 Sep 2013 11:21 PM (IST)Updated: Mon, 16 Sep 2013 11:22 PM (IST)
परिवार के मुखिया की मौत पर अब 30 हजार

अमरोहा। शासन ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में बदलाव कर दिया है। परिवार के मुखिया की मौत पर अब प्रभावित परिवार को 20 के बजाए 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। मगर यह लाभ परिवार के कमाऊ सदस्य की 18 से 59 वर्ष की अवस्था में मृत्यु पर ही मिलेगा।

loksabha election banner

मालूम हो कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत उस गरीब परिवार को शासन की ओर से तत्काल आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। जिस परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य की सामयिक या असामयिक मौत हो जाती है। पर अब शासन ने इस योजना के मानकों में थोड़ा बदलाव कर दिया है। इस बदलाव से बहुत से परिवार योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। यानि कि अब इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिन परिवारों के 18 से 59 वर्ष की आयु वाले कमाऊ सदस्य की मौत होगी। पहले 18 से 65 वर्ष की आयु वाले कमाऊ सदस्य की मौत पर पीड़ित परिवार को लाभ मिलता था। मगर इस योजना का थोड़ा सा फायदा ये हुआ कि अब प्रभावित परिवारों को बीस के बजाए अब तीस हजार रुपये की आर्थिक मदद सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। शासन ने यह यह बदलाव छह सितंबर से लागू कर दिया है। यानि कि जिन परिवारों के कमाऊ सदस्य की मौत छह सितंबर से पहले हुई है उन्हें 20 हजार तथा इसके बाद आवेदन करने वाले 30 हजार रुपये मिलेंगे।

जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज यादव ने कहा कि शासन ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में थोड़ा बदलाव किया है। पीड़ित परिवार को अब 20 के बजाए 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.