Move to Jagran APP

गैर इरादतन हत्या में दम्पति को 7 साल की स़जा

झाँसी : जनपद न्यायाधीश अतुल कुमार गुप्ता ने झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने पर ईट से हमला कर वृद्ध को मा

By Edited By: Published: Sun, 27 Nov 2016 01:13 AM (IST)Updated: Sun, 27 Nov 2016 01:13 AM (IST)
गैर इरादतन हत्या में दम्पति को 7 साल की स़जा

झाँसी : जनपद न्यायाधीश अतुल कुमार गुप्ता ने झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने पर ईट से हमला कर वृद्ध को मार डालने का जुर्म साबित होने पर धारा 304 (11)/34 में समथर थाना क्षेत्र के ग्राम अटा निवासी पप्पू अहिरवार व उसकी पत्‍‌नी मालती को 7 साल के कारावास की स़जा सुनाते हुए 25 ह़जार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्तों को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

loksabha election banner

़िजला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह यादव ने बताया कि ग्राम अटा निवासी लखन बरार ने सूचना दर्ज करायी कि 3 मई 2013 को उसके भाई लच्छी के छोटे बच्चों का पप्पू अहिरवार के बच्चों से विवाद हो गया। इसको लेकर सुनीता व मालती पत्‍‌नी पप्पू के बीच झगड़ा होने लगा। उसके पिता हरदयाल बीच-बचाव करने पहुँचे, तो मालती ने उन पर ईट से हमला कर दिया, जिससे वह हैण्डपम्प के पास बनी नाली में जा गिरे और उनकी मौत हो गयी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मु़कदमा दर्ज करके विवेचना के उपरान्त न्यायालय में आरोपियों के ख़्िाला़फ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को न्यायालय ने विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्तों को उक्त स़जा सुनायी।

अभियुक्त को 10 वर्ष की स़जा, 20 ह़जार रुपये जुर्माना

झाँसी : अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1 डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने सरिया व लाठियों से युवती की मारपीट कर गैर इरादतन हत्या करने का आरोप प्रमाणित होने पर बड़ागाँव थाना क्षेत्र के ग्राम बिरगुवा निवासी संजू को धारा 304 में 10 वर्ष के कठोर कारावास की स़जा तथा 20 ह़जार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्त को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र सिंह ने बताया कि लालाराम ने 2 मई 2008 को थाना बड़ागाँव में एनसीआर दर्ज करायी थी कि 1 मई 2008 को उसकी बेटी इन्दिरा शौच के लिए जा रही थी। रास्ते में गाँव का ही पप्पू ने उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। बेटी के मना करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी थी, जिससे वह घायल हो गयी। इसके बाद 14 मई 2008 को एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि आरोपी पप्पू आदि ने बेटी के साथ छेड़खानी व गलत काम करने करने का भी प्रयास किया, जिसका बेटी ने विरोध किया। इसके बाद वह बेटी को लेकर घर आ गया। रात 9.30 बजे पप्पू व संजू ने सरिया, लाठी से इन्दिरा की मारपीट कर दी, जिससे उसकी मौत हो गयी थी। इस दौरान हमलावरों ने लालाराम को मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मु़कदमा दर्ज कर लिया था। विवेचना दौरान पप्पू उर्फ रामकुमार की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने आरोपी संजू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त को उक्त स़जा से दण्डित किया।

मामी के हत्यारे को 10 साल की ़कैद

- कोर्ट ने एक लाख रुपये अर्थदण्ड में 75 प्रतिशत राशि मृतका के बच्चों को देने का आदेश दिया

- पेप्सी कहकर ते़जाब पिलाकर दिया गया था घटना को अंजाम

झाँसी : विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी/एसटी ऐक्ट) सुशील कुमार (द्वितीय) ने पेप्सी कहकर ते़जाब पिलाकर मामी को मार डालने का जुर्म साबित होने पर सीपरी बा़जार थाना क्षेत्र के राम मन्दिर के सामने प्रेमगंज निवासी दिलीप रायकवार को धारा 304 में 10 साल के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। कोर्ट ने अर्थदण्ड में से 75 प्रतिशत राशि मृतका के बच्चों को देने तथा अभियुक्त से अर्थदण्ड की राशि राजस्व की भाँति वसूल करने का आदेश दिया।

सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता बीके राजपूत ने बताया कि आँतिया तालाब स्थित बालाजी मन्दिर के बगल में रहने वाले मन्नू रायकवार ने 30 अप्रैल 2011 को थाना नवाबाद में सूचना दर्ज करायी थी कि वह 4 बजे शाम को उन्नाव गेट बाहर अगरबत्ती के गोदाम में था। घर में उसकी पत्नी आशा रायकवार, पुत्री व भतीजी थे। इसी बीच उसकी बहन के लड़का दिलीप ने उसकी पत्नी को पेप्सी कहकर ते़जाब पिला दिया। इस घटना को रजनी ने देखा और पुत्री व भतीजी के रोने पर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुँच गए। आशा को मेडिकल कॉलिज ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने दिलीप के विरुद्ध मु़कदमा दर्ज करके विवेचना के उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त को उक्त स़जा से दण्डित किया गया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.