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चरस रखने पर 4 साल की सजा

झाँसी : अपर ़िजला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश के न्यायालय से चरस रखने का आरोप प्रमाणित होने पर चिरगाँव

By Edited By: Published: Sun, 28 Aug 2016 01:26 AM (IST)Updated: Sun, 28 Aug 2016 01:26 AM (IST)
चरस रखने पर 4 साल की सजा

झाँसी : अपर ़िजला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश के न्यायालय से चरस रखने का आरोप प्रमाणित होने पर चिरगाँव निवासी अभियुक्त धनीराम उर्फ दल्लू कुशवाहा को धारा 18/20 एनडीपीएस ऐक्ट में 4 वर्ष के कारावास की स़जा सुनायी तथा 10 ह़जार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र वर्मा ने बताया कि चिरगाँव पुलिस ने 14 अगस्त 2001 को आरोपी धनीराम को 200 ग्राम चरस रखने तथा वीरन कुशवाहा चाकू समेत गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध 18/20 एनडीपीएस ऐक्ट में मु़कदमा दर्ज करके विवेचना के उपरान्त न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त को उक्त स़जा से दण्डित किया।

बाल संवाद अदालत में 5 मु़कदमों का निस्तारण

झाँसी : जनपद न्यायाधीश अतुल कुमार गुप्ता के निर्देशन में ़िजला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मैजिस्ट्रेट सत्येन्द्र सिंह वर्मा द्वारा बाल संवाद अदालत आयोजित की गयी, जिसमें किशोर अपचारियों से सम्बन्धित 5 मु़कदमों का निस्तारण किया गया। इस मौके पर बोर्ड के सदस्य वीर सिंह परमार, अभियोजन अधिकारी मानिक चन्द्र गुप्ता, परिवीक्षा अधिकारी जितेन्द्र सिंह सेंगर आदि उपस्थित रहे।

विधिक साक्षरता शिविर में दी कानून सम्बन्धी जानकारियाँ

झाँसी : जनपद न्यायाधीश/़िजला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता के निर्देशन में ़िजला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ़िजला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (सीनियर डिवि़जन) फास्ट ट्रैक कोर्ट रणविजय सिंह ने ़िजला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यो एवं उद्देश्यों के सम्बन्ध में तथा विभिन्न अपराधों में नियत स़जा के सम्बन्ध में जानकारी दी।

बन्दियों को बताया गया कि जिन बन्दियों के पास उनके प्रकरण की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं हैं, वे अपने प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक के माध्यम से भेजें। उन्हें प्रकरण की पैरवी के लिए ़िजला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क नामिका अधिवक्ता उपलब्ध कराये जायेंगे। अपर सिविल जज (सीनियर डिवि़जन)/अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट मनोज पाण्डेय ने बन्दियों को धारा 436 ए के प्राविधानों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गयी। इस मौके पर जेल अधीक्षक एके मिश्रा, जेलर कैलाश चन्द्र, अफजाल अहमद एड. मोहन लाल शर्मा एड., राधा आचार्य एड. आदि उपस्थित रहे। शिविर में ़िजला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता साहित्य फोल्डर/पैम्फ्लेट आदि नि:शुल्क वितरित किए गए।

युवक को पीटा

झाँसी : आतियाँ तालाब के पास कुछ लोगों ने लाठी से युवक की पिटायी कर दी, जिससे वह घायल हो गया। अमगाँव निवासी भगवान सिंह ने कोतवाली पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि उसका बेटा प्रदीप कोचिंग में गया था, तभी विपक्षी ने मारपीट कर दी और मारने की धमकी दी गयी। पुलिस ने करगुवाँ कौशल किशोर के विरुद्ध एनसीआर में मामला दर्ज कर लिया।

अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने पर 3 पर जुर्माना

झाँसी : राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण के जनपद सलाहकार डॉ. प्रतीक गुबरेले व समाजिक कार्यकर्ता जितेन्द्र रजक ने ़िजला चिकित्सालय परिसर में धूम्रपान करते 3 लोगों को पकड़ लिया। हँसारी निवासी प्रेमनारायण, बदनपुर निवासी अशोक व खजराहा निवासी ज्ञानसिंह से 250-250 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।


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