माँ -बेटी की पिटायी करने पर 3 वर्ष की सजा
झाँसी : विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी ऐक्ट सुशील कुमार (द्वितीय) की न्यायालय ने माँ -बेटी की मारपीट करने
झाँसी : विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी ऐक्ट सुशील कुमार (द्वितीय) की न्यायालय ने माँ -बेटी की मारपीट करने का आरोप प्रमाणित होने पर रक्सा निवासी अभियुक्त राममिलन, मनोज, सुरेश व किशन को धारा 324 सपठित 34 में 3-3 वर्ष के कारावास एवं 5-5 ह़जार रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 504 में डेढ़ वर्ष की स़जा तथा 4-4 ह़जार रुपये जुर्माना व धारा 3 (1) 10 के अन्तर्गत 4-4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 35-35 ह़जार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सभी सजायें एक साथ चलेंगी। अर्थदण्ड की 80 प्रतिशत राशि बतौर प्रतिकर घायलों को देय होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की राशि को बकाया की भांति वसूलने का आदेश दिया।
अभियोजन अधिकारी मानिक चन्द गुप्ता ने बताया कि ग्राम खेरा निवासी राकेश ने 6 सितम्बर 2007 को रक्सा थाना पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि उसके गाँव के राममिलन आदि उससे रंजिश मानते हैं। 5 सितम्बर 2007 को दिन में 1 बजे उसकी पत्नी पार्वती अपने खेत पर गयी थी, इसी दौरान विपक्षी उसके साथ गाली -गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी व डण्डों से पार्वती की मारपीट कर दी। पुत्री रचना ने माँ को बचाने प्रयास किया तो उसकी भी पिटायी कर दी, जिससे वह दोनों घायल हो गयी थीं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मु़कदमा द़र्ज करके विवेचना के उपरान्त आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को न्यायालय ने विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्तों को उक्त स़जा से दण्डित किया।
मेडिकल कॉलिज के कैंसर रोग विभाग का होगा विस्तार
झाँसी : महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलिज के कैंसर विभाग में मरी़जों को पीजीआइ की भांति सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा पहल की है। इसके लिए स्वास्थ्य मन्त्रालय से झाँसी आयी चिकित्सकों की 2 सदस्यीय टीम ने विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कॉलिज प्रशासन से बातचीत भी की। यह टीम सर्वे करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालय को देगी। उम्मीद है कि यहाँ मेडिकल कॉलिज के कैंसर विभाग में रोग की जाँच करने के लिए मशीन लगायी जानी है। इससे रोगियों को इलाज के लिए इधर -उधर नहीं भटकना पडे़गा ।
बलात्कार का आरोपी गया जेल
झाँसी : ब्लैकमेल कर महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में पकड़े अंशू का पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण कराया और मुख्य न्यायिक मै़िजस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया, जहाँ से कोर्ट के आदेश पर उसको जेल भेज दिया गया।
कोतवाली आशीष मिश्र ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी बड़ा बा़जार निवासी अंशू को बीते रोज कचहरी चौराहा के समीप से गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार इस प्रकरण में फरार अधिवक्ता की तलाश की जा रही है।