पाँच मिलावटियों पर जुर्माना
झाँसी : अपर जि़लाधिकारी (वित्त व राजस्व)/न्याय निर्णयन अधिकारी उमेश नारायण पाण्डेय ने खाद्य पदार्थो के अपमिश्रण सिद्ध हो जाने पर पाँच दुकानदारों के मामले की सुनवाई करते हुए अर्थदण्ड तय कर एक माह में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत खाद्य पदार्थो के नमूने फेल होने पर खाद्य अपमिश्रण की सुनवाई करते हुए न्याय निर्णयन अधिकारी ने जुर्माने की राशि तय की। इसके तहत मनोज गुप्ता पारीछा की मिठाई की दुकान के खोआ का नमूना फेल होने पर 5 हज़ार रुपए का जुर्माना तय किया है। रम्मू विश्वारी निवासी साबुन मऊरानीपुर पर श्रीराम ब्राण्ड नमकीन में मिलावट पाए जाने पर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना किया है। इसी प्रकार भगवान सिंह यादव निवासी सेन्दरी टीकमगढ़ को बस स्टैण्ड झाँसी में मिलावटी दूध बेचने पर 5 हज़ार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। मऊरानीपुर के गोपालगंज निवासी अजय विश्वारी की दुकान पर भी नमकीन मिलावटी पाया गया,जिस पर 8 हज़ार रुपए, पाठकपुरा मऊरानीपुर निवासी डालचन्द्र चौरसिया पर मिलावटी बेसन से पकौड़ी बनाने पर 6 हज़ार रुपए का जुर्माना किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन सभी दुकानदारों की दुकान से उक्त सामग्री का नमूना लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जाँच के लिए भेजा था। जाँच में नमूना फेल होने पर इनके खिलाफ न्याय निर्णयन अधिकारी के पास मामला सुनवाई के लिए भेजा था। इस पर सुनवाई करते जुर्माना राशि तय की गयी। जुर्माना राशि एक माह में अदा नहीं करने पर आरसी जारी की जाएंगी।
इधर, खाद्य विभाग द्वारा नवरात्रि पर खाद्य अपमिश्रण को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा।