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पति, सास, ससुर को पांच वर्ष कारावास

जागरण संवाददाता, जौनपुर : जलालपुर थाना क्षेत्र के लखनीपुर में विवाहिता द्वारा आत्महत्या के मामल

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Aug 2017 11:13 PM (IST)Updated: Thu, 17 Aug 2017 11:13 PM (IST)
पति, सास, ससुर को पांच वर्ष कारावास
पति, सास, ससुर को पांच वर्ष कारावास

जागरण संवाददाता, जौनपुर : जलालपुर थाना क्षेत्र के लखनीपुर में विवाहिता द्वारा आत्महत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम बलराज ¨सह ने पति, सास-ससुर को आत्महत्या के दुष्प्रेरण में दोषी पाते हुए 5 वर्ष कारावास व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया।

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हीरालाल पटेल निवासी जगदीश पट्टी, लाइन बाजार ने थाना जलालपुर में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री सुषमा की शादी सुरेंद्र पटेल के साथ 10 वर्ष पूर्व हुई थी। विवाह के बाद दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पति सुरेंद्र, ससुर चानिका एवं सास शांति उसकी पुत्री सुषमा को प्रताड़ित करते थे। 4 सितंबर 2010 को रात 10:30 बजे फोन आया कि सुषमा की तबीयत खराब है। ससुराल जाकर देखा तो उसकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। मृतका के शरीर के अवशेष जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए, जिसमें एल्युमीनियम फास्फाइड विष पाए जाने की पुष्टि हुई। एडीजीसी विनय प्रकाश वर्मा एवं एसएमयूके हसन सिद्दीकी ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।


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