को¨चग से लौट रही छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार
मजिस्ट्रेट को दिए बयान में छात्रा ने की थी दुष्कर्म की पुष्टि न्यायालय समाचार जौनपुर: पंवारा
मजिस्ट्रेट को दिए बयान में छात्रा ने की थी दुष्कर्म की पुष्टि
न्यायालय समाचार
जौनपुर: पंवारा थाना क्षेत्र निवासिनी एक नाबालिग लड़की के साथ को¨चग से लौटते समय दुराचार करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बुधिराम यादव ने दोषी करार दिया। शुक्रवार को आरोपी को सजा सुनाई जाएगी।
पंवारा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाना मछलीशहर में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग भतीजी जो बीएससी प्रथम वर्ष की को¨चग करके 20 नवंबर 2013 को घर लौट रही थी कि करीब 12:30 बजे दिन जब वह ग्राम चकरिया के तालाब के पास पहुंची तो वहां पहले से घात लगाकर बैठा आरोपी अनिल कुमार निवासी सेमरिया थाना पंवारा ने भतीजी पर हमला कर उसे मारते-पीटते झाड़ी के पास ले गया। उसका गला दबाकर जान से मारने की धमकी देकर दुराचार किया। शोर पर गांव के लोग आ गए और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया। एडीजीसी विजय शंकर यादव, बलराम यादव व अतुल श्रीवास्तव ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया।
आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर ले गई मुंबई पुलिस
जौनपुर: सरायख्वाजा के जगदीशपुर निवासी आरोपी ओम प्रताप को मुंबई पुलिस वहां के एक मुकदमे में सीजेएम अभिनय मिश्र के आदेश पर 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर ले गई। आरोपी मुंबई के जेबी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड हाउ¨सग सोसायटी के अपराधिक न्यास भंग के एक मुकदमे में आरोपी है।