Move to Jagran APP

जिला प्रशासन ने तय की श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी

सोनभद्र: जिले में कार्यरत प्रतिष्ठानों में काम करने वाले मजूदरों की न्यूनतम मजदूरी शासनादेश के अनुसा

By Edited By: Published: Fri, 29 Apr 2016 06:33 PM (IST)Updated: Fri, 29 Apr 2016 06:33 PM (IST)
जिला प्रशासन ने तय की श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी

सोनभद्र: जिले में कार्यरत प्रतिष्ठानों में काम करने वाले मजूदरों की न्यूनतम मजदूरी शासनादेश के अनुसार एक अप्रैल से 30 सितंबर 2016 तक के लिए तय कर दी गयी है। जिलाधिकारी ने बताया कि कंपनियों, कारखानों आदि में काम करने वाले अकुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी 273 रुपये 37 पैसे प्रतिदिन है। अकुशल मजदूर की प्रतिमाह मूल मजदूरी 5 हजार 750 व प्रतिमाह प्रवर्तनीय महंगाई भत्ता एक हजार 357 रुपये 64 पैसे यानी प्रतिमाह कुल मजदूरी सात हजार 107 रुपये 64 पैसे होगी। इसी प्रकार से अ‌र्द्धकुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी 300 रुपये 71 पैसे प्रतिदिन है। इनकी प्रतिमाह मूल मजदूरी छह हजार 325 व प्रतिमाह प्रवर्तनीय महंगाई भत्ता एक हजार 493 रुपये 40 पैसे यानी प्रतिमाह कुल मजदूरी सात हजार 818 रुपये 40 पैसे होगी। कुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी 336 रुपये 84 पैसे प्रतिदिन है। इनकी प्रतिमाह मूल मजदूरी सात हजार 85 व प्रवर्तनीय महंगाई भत्ता एक हजार 672 रुपये 85 पैसे यानी प्रतिमाह कुल मजदूरी आठ हजार 757 रुपये 85 पैसे होगी।

loksabha election banner

श्री ¨सह ने उपश्रमायुक्त पिपरी को निर्देशित किया है कि जिले में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को शासनादेशानुसार दैनिक मजदूरी, प्रतिमाह कुल मजदूरी दिलाना सुनिश्चित करें। चाहे वह मजदूर संविदाकार के माध्यम से ही क्यों न नियोजित किए गए हों। उन्होंने बताया कि जो प्रतिष्ठान निर्धारित मजदूरी से श्रमिकों को अधिक वेतन का भुगतान करेगा, तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी हाल में निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी मजदूरों को न मिलने पाए। उन्होंने कहा है कि जिले की औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने-अपने सूचना पट्ट पर एवं आम सहज स्थलों पर निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों को जरूर प्रदर्शित कराएं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.