'मुखिया' भी करेंगे आपकी पहचान
जौनपुर : यदि आपका नाम मतदाता सूची में है, ¨कतु आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो परेशान होने की
जौनपुर : यदि आपका नाम मतदाता सूची में है, ¨कतु आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वजह राज्य निर्वाचन आयोग ने विकल्प जारी किया है। जिसके मुताबिक मतदाता के पास आधार कार्ड भी है तो वह मतदान कर सकता है। इतना ही नहीं यदि आपका नाम मतदाता सूची में है और मतदाता कार्ड के साथ-साथ मान्य किए गए प्रमाण आपके पास नहीं है तो मुखिया भी आपकी पहचान करेंगे, ¨कतु इसके लिए सभी को एक साथ मतदान करने के लिए जाना होगा।
त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2015 में मतदान फीसद बढ़ाने और मतदाताओं की समस्याओं के निदान हेतु राज्य निर्वाचन आयोग ने एक के बाद एक निर्णय लिया है। इसी क्रम में आयोग ने एक और निर्णय लेने के बाद फरमान जारी किया है। अपर निर्वाचन आयुक्त जय प्रकाश ¨सह के जारी पत्र के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी मतदाताओं को विकल्प दिया गया है। जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइ¨वग लाइसेंस, पैन कार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या पोस्ट आफिस के फोटोयुक्त पास बुक, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त सम्पत्ति संबंधित मूल अभिलेख यथा पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि के अलावा अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख (भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धा पेंशन आदि), फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, मनरेगा का जाब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड तथा सांसद, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र को भी विकल्प के रूप में लिया गया है। इतना ही नहीं निर्धारित किए गए दस्तावेज में कोई भी घर के मुखिया के पास ही उपलब्ध है तो भी उसके घर के सदस्यों को मतदान के लिए वैध माना जाएगा। इस संबंध में पूर्व में ही अपर निर्वाचन आयुक्त ने जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक को पत्र भी प्रेषित किया है।