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पति, सास, श्वसुर बरी, वादी पर केस दर्ज

जौनपुर: जलालपुर थाना क्षेत्र के मेघपुर गांव में विवाहिता की दहेज हत्या के आरोप से अपर सत्र न्यायाधीश

By Edited By: Published: Thu, 16 Apr 2015 09:59 PM (IST)Updated: Thu, 16 Apr 2015 09:59 PM (IST)
पति, सास, श्वसुर बरी, वादी पर केस दर्ज

जौनपुर: जलालपुर थाना क्षेत्र के मेघपुर गांव में विवाहिता की दहेज हत्या के आरोप से अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बुधिराम यादव ने पति, सास, ससुर को दोषमुक्त कर दिया। पक्षद्रोही होने व कोर्ट में झूठी गवाही देने वाले मृतका के पिता पर प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया।

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नेवढ़यिा थाना क्षेत्र के चढ़ई ढेकहां गांव निवासी लालचंद ने थाना जलालपुर में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उनकी पुत्री आशा देवी की शादी 17 मई 2011 को मेघपुर निवासी सोहनलाल से हुई थी। विवाह के बाद पति, सास शांति व ससुर लाल बहादुर दहेज में एक लाख रुपये व बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे तथा 7 जुलाई 2013 को उसे जलाकर मार डाले। पुलिस ने कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल किया। एडीजीसी प्रकाश मिश्रा ने 4 गवाहों को परीक्षित कराया जिसमें वादी दहेज हत्या की बात से मुकरते हुए पक्षद्रोही हो गया। कोर्ट ने आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर वादी पर केस दर्ज कर नोटिस जारी किया।

चेयरमैन प्रकरण पर सुनवाई टली

जौनपुर: शाहगंज थाना परिसर में 1 अप्रैल 2014 को मालती गौतम के साथ मारपीट व अभद्रता के मामले में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण चेयरमैन जीतेंद्र ¨सह की जमानत पर बहस न हो सकी। जीतेंद्र ¨सह 13 अप्रैल को अंतरिम जमानत निरस्त होने के बाद से जेल में हैं। पुन: शुक्रवार को जमानत पर सुनवाई की तिथि नियत की गई है।

एसआई का वेतन रोकें एसपी: कोर्ट

जौनपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र के एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे स्टेट बनाम शनि ¨सह में सम्मन व नोटिस व वारंट के बाद भी गवाही देने न आने वाले एसआई सगीर अहमद का वेतन रोकने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अर¨वद मलिक ने पुलिस अधीक्षक को दिया। 7 नवम्बर 2008 को आरोपी शनि ¨सह को नशीले पाउडर के साथ किशन काफी हाउस के निकट पुलिस पार्टी ने पकड़ा था। एसआई सगीर ने ही थाना कोतवाली में बतौर वादी प्राथमिकी दर्ज कराया था लेकिन वे गवाही देने कोर्ट नहीं आ रहे जिससे 7 वर्ष पुराने मामले के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है। अग्रिम कार्यवाही 25 मई को होगी।

श्रमजीवी कांड के आरोपी पेश

जौनपुर: श्रमजीवी विस्फोट कांड के आरोपी ओबेदुर्रहमान व रोनी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण शेष बहस न हो सकी। आरोपी ओबेदुर्रहमान की मां आज अदालत आकर बेटे से मिली। मामला अंतिम चरण में है। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।

अवमानना पर एसओ से जवाब तलब

जौनपुर: जफराबाद थाना क्षेत्र के धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद कम धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने पर जेएम प्रथम कोर्ट ने एसओ जफराबाद को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। वादी अमरदीप निवासी पौना जफराबाद ने धारा 156 (3) की दरखास्त दिया था कि अभियुक्त रमेश यादव की किसी वाहन से दुर्घटना होने पर उसने फर्जी ढंग से मेरी गाड़ी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दिया था और चार्ज शीट भी आ गई। कोर्ट ने वादी द्वारा सूचना अधिकार में मांगी सूचना व दस्तावेज के आधार पर गत 2 मार्च को धोखाधड़ी, जालसाजी, मारपीट, गाली व धमकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था लेकिन थाना पर मात्र धारा साजिश, गाली व धमकी ही दर्ज की गई। जिसे कोर्ट ने आदेश की अवमानना माना। अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।

डाक्टर व एसओ की गिरफ्तारी का आदेश

जौनपुर: खुटहन थाना क्षेत्र के गैर इरादतन हत्या के मुकदमे स्टेट बनाम राम नरेश में बार-बार सम्मन व नोटिस के बावजूद गवाही देने न आने वाले डाक्टर वीबी ¨सह (गोंडा में पोस्टेड) की गिरफ्तारी का वारंट व अवमानना नोटिस अपर सत्र न्यायाधीश पंचम वंश बहादुर यादव ने जारी किया। उधर लाइन बाजार के हत्या के मुकदमे स्टेट बनाम विजय में कोर्ट ने एसओ रमाशंकर पांडेय (कानपुर में तैनात) की गिरफ्तारी का वारंट व नोटिस जारी किया। दोनों लोग गवाही देने कोर्ट में कई तारीखों से नहीं आ रहे हैं।

विकास हत्याकांड: जमानत निरस्त

जौनपुर: लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सिटी स्टेशन के निकट हुए छात्र नेता विकास ¨सह हत्याकांड में आरोपी दीपक शुक्ला की जमानत जिला जज लुकमानुल हक ने निरस्त कर दिया। एडीजीसी जिलेदार यादव ने बहस किया कि हमलावरों द्वारा विकास पर हमला कर चोटें पहुंचाने के बाद उन्हें मोटर साइकिल से लेकर भागने का आरोप दीपक शुक्ला पर है। बाद में दौरान इलाज उन्हीं चोटों के कारण विकास की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत निरस्त कर दिया।


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