दो फैक्ट्री सहित 12 व्यापारियों पर 5 लाख का जुर्माना
जौनपुर: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के दायर एडीएम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई 14 अगस्त को पूरी हो गई। जिसमें उप जिला मजिस्ट्रेट ने दो फैक्ट्री सहित 12 व्यापारियों पर 5 लाख 30 हजार का जुर्माना ठोंका है।
जिला अभिहित अधिकारी बीपी सिंह ने बताया कि रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई और इलाहाबाद पर दो-दो लाख का जुर्माना ठोंका गया है। उन्होंने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मखदूमशाह बड़े निवासी रामचंद्र गुप्ता पुत्र पुरुषोत्तम गुप्ता पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इनके अलावा खेतासराय थाना क्षेत्र के सबरहद निवासी दिलीप कुमार, चंदवक थाना क्षेत्र के बरइछ (मुड़ैला) निवासी कन्हैयालाल, बदलापुर के सरोखनपुर निवासी ओम प्रकाश जायसवाल तथा इसी गांव के निलेश जायसवाल, सुजानगंज रोड मछलीशहर निवासी रवि कुमार मोदनवाल, शादीगंज निवासी शशि कुमार और सराय मछलीशहर के राम बाबू पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। साथ ही कोतवाली अबीरगढ़ टोला निवासी सुनील कुमार जायसवाल और इसी मोहल्ले के सुनील कुमार पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पूर्व में चलाए गए अभियान के दौरान लिए गए नमूनों के विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया।