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गैर इरादतन हत्या में पिता, पुत्रों को 10 वर्ष कैद

By Edited By: Published: Mon, 28 Jul 2014 07:17 PM (IST)Updated: Mon, 28 Jul 2014 07:17 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या में पिता, पुत्रों को 10 वर्ष कैद

जौनपुर : सुजानगंज थाना क्षेत्र के नारीपुर गांव में चार वर्ष पूर्व भूत प्रेत के विवाद को लेकर पंचम राम की गैर इरादतन हत्या करने, वादी व महिलाओं को चोटें पहुंचाने के आरोपी पिता व उसके दो पुत्रों को सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने दस वर्ष सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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विदित हो कि नारीपुर गांव निवासी लालता प्रसाद ने थाना सुजानगंज में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 6 जनवरी 2009 को सुबह 8 बजे भूत प्रेत के विवाद को लेकर मेरे चचेरे भाई रामराज व उनके लड़के गनपति व राकेश लाठियां लेकर आये तथा मुझे, मेरे भाई पंचम राम व बीच बचाव करने आई घर की औरतों उमा, परमीला आदि को मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुंचाई। उन्हीं चोटों के कारण पंचम राम की इलाज के दौरान 10 जनवरी 2009 को जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। एडीजीसी जवाहर यादव व ज्ञानेंद्र यादव ने 9 गवाह परीक्षित कराए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

एसआइ को पेश करें डीआइजी: कोर्ट

जौनपुर : सिकरारा थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के प्रयास के मामले स्टेट बनाम अंजनी में कोर्ट द्वारा बार-बार सम्मन भेजने के बावजूद गवाही देने न आने वाले एसआइ बीडी शर्मा व कास्टेबल जीतेंद्र तिवारी को आगामी 7 अगस्त को कोर्ट में पेश करने का आदेश एएसजे तृतीय ने सोमवार को डीआइजी को दिया। यह भी कहा कि गवाह के न आने से मुकदमे के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है।

हत्यारोपी ने किया सरेंडर

जौनपुर : कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दलित की हत्या के मामले में आरोपी अभिषेक सिंह निवासी सराय त्रिलोकी थाना बदलापुर ने सीजेएम अशोक यादव की कोर्ट में सोमवार को आत्म समर्पण कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ कुर्की की नोटिस जारी होने पर उसने कोर्ट में समर्पण कर दिया।

कोतवाल से जवाब तलब

जौनपुर : केराकत थाना क्षेत्र के मारपीट के मामले शांति बनाम मुरारी में मुल्जिमों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद कोई कार्यवाही न करने पर एसीजेएम तृतीय शैलेंद्र वर्मा ने कोतवाल केराकत को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।


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