एसडीएम व एसओ की गिरफ्तारी को वारंट
जौनपुर: केराकत थाना क्षेत्र एसडीएम आवास में 10 वर्ष पूर्व डकैती, फायरिंग व तोड़फोड़ के मामले में गवाह तत्कालीन एसडीएम केराकत विंध्यवासिनी राय के खिलाफ एएसजे पंचम ने गिरफ्तारी का वारंट व अवमानना नोटिस जारी किया है। 2 जून 2004 को नौ आरोपियों ने एसडीएम केराकत के आवास में तोड़फोड़, डकैती व फायरिंग की थी। लाइन बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस पार्टी पर फायरिंग के मामले में कोर्ट ने गवाह पूर्व थानाध्यक्ष लाइन बाजार अनिल कुमार मिश्र की गिरफ्तारी का वारंट व कारण बताओ नोटिस जारी की। खुटहन थाना क्षेत्र के हत्या के प्रयास के मामले स्टेट बनाम तेज बहादुर में कोर्ट ने तत्कालीन एसओ खुटहन अनिल कुमार सिंह की गिरफ्तारी का वारंट व नोटिस जारी की। सुनवाई की तिथि 8 अगस्त है।
उप कृषि निदेशक का वेतन कुर्क करने का आदेश
जौनपुर : शाहगंज थाना क्षेत्र के सुरिस गांव निवासी गायत्री के प्रार्थना पत्र पर परिवार न्यायालय के न्यायाधीश दामोदर सिंह ने हंसराज उप कृषि निदेशक ललितपुर के वेतन से तीन लाख रुपये कुर्क कर कोर्ट में जमा करने का आदेश जिलाधिकारी ललितपुर को दिया। अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
13 अगस्त 1999 को पिपरौल, आजमगढ़ निवासी हंसराज जो उप कृषि निदेशक ललितपुर हैं, उन्होंने कोर्ट में अपनी पत्नी गायत्री से न्यायिक पृथक्करण का वाद दायर किया जिसमें कोर्ट ने गायत्री के प्रार्थना पत्र पर 2 सितंबर 2000 को गायत्री को प्रति माह 2000 रुपये देने का हंसराज को आदेश दिया लेकिन उन्होंने आज तक आदेश का पालन नहीं किया। कोर्ट ने बकाया तीन लाख रुपये तीस किस्तों में 10134 रुपये प्रति माह हंसराज के वेतन से कुर्क करने का डीएम को आदेश दिया।
धोखाधड़ी के मामले में होगी गिरफ्तारी
जौनपुर: लाइन बाजार थाना क्षेत्र के एनआई एक्ट के मुकदमे सौरभ बनाम संजय में एसीजेएम प्रथम ने वाराणसी के सारनाथ स्थित एके इंजीनियर्स के प्रोप्राइटर संजय की गिरफ्तारी का वारंट व कुर्की की नोटिस जारी किया है। वादी डा.सौरभ ने संजय से जेनरेटर खरीदा था लेकिन डिलेवरी संजय ने नहीं किया। संजय द्वारा सौरभ को दिया चेक बाउंस कर गया। गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने विपक्ष के खिलाफ कई बार सम्मन व वारंट जारी किया लेकिन जब वह हाजिर नहीं हुआ तब कोर्ट ने एसएसपी वाराणसी को संजय की गिरफ्तारी का आदेश दिया। अगली सुनवाई 16 अगस्त को है।
मारपीट के आरोपियों को दो वर्ष कैद
जौनपुर: सिकरारा थाना क्षेत्र के सतलपुर गांव में तीन लोगों को मारपीट कर चोटें पहुंचाने के तीन आरोपियों को एसीजेएम पंचम धीरेंद्र कुमार ने दो वर्ष कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया है।
वादी रामकरन गौड़ ने सिकरारा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 5 नवंबर 2002 को 9 बजे दिन पड़ोसी किशुन गौड़, लक्खू गौड़, जगदीश व ललऊ के चक की सीमा का पत्थर उखाड़ रहे थे। मना करने पर नन्हकू, राजनाथ व फुलरा को लाठियों से मारकर गंभीर चोटें पहुंचाए।
हत्यारोपी ने किया सरेंडर
जौनपुर: जलालपुर थाना क्षेत्र के हत्या के मुकदमे में विक्की निवासी थौर थाना जलालपुर ने सीजेएम कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। मामले में 19 मई 2012 को प्रबंधकीय रंजिश को लेकर राम प्रवेश मिश्र की गोली मारकर हत्या की गई थी।