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अध्यापक की हत्या में चार को उम्र कैद

By Edited By: Published: Wed, 23 Jul 2014 09:39 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jul 2014 09:39 PM (IST)
अध्यापक की हत्या में चार को उम्र कैद

जौनपुर: केराकत थाना क्षेत्र के गोवर्धन इंटर कालेज मुफ्तीगंज के पास अध्यापक की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बुधिराम यादव ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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जगदीश सिंह यादव निवासी सुचितपुर ने थाना केराकत में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 27 मई 2001 को सायं सात बजे मैं अपने छोटे भाई लल्लन यादव के साथ गोवर्धन इंटर कालेज के पास स्थित अपनी दुकान पर साहब लाल, सुबासचंद्र और राजेंद्र के साथ बैठा था, तभी ओम प्रकाश राय, श्रवण कुमार राय, नवनीत कुमार राय निवासी नैपुरा, गौराबादशाहपुर व विनय कुमार राय निवासी जमुआरी गौराबादशाहपुर कट्टे से लैस होकर आए। ओम प्रकाश ने ललकारा। चारो ने कट्टे से लल्लन पर फायरिंग किया वे भागकर राजेंद्र की दुकान में घुसे। चारो आरोपी दुकान में घुसकर उनके ऊपर फायरिंग करने लगे। लल्लन घायल हो गए। चारो धमकी देते चले गए। लल्लन को जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस व सीबीसीआइडी ने मामले की विवेचना की तथा चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल किया। एडीजीसी प्रकाश मिश्र व मुक्तेश्वर प्रसाद यादव ने 14 गवाह परीक्षित कराए।

आरोपी श्रवण की निशानदेही पर आला कत्ल बरामद हुआ। लल्लन गोवर्धन इंटर कालेज में अध्यापक थे। वर्ष 1994 में आरोपी ओम प्रकाश राय के छोटे भाई अनिल राय की हत्या में लल्लन यादव आरोपी थे तभी से रंजिश चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारो आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

घायल को क्षतिपूर्ति का आदेश

जौनपुर: लाइन बाजार थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर गांव निवासी राम कुमार को मारपीट कर चोट पहुंचाने वाले तीन आरोपियों को एसीजेएम प्रथम समरपाल सिंह ने आदेशित किया है कि तीनों चोटहिल रामकुमार को दंड स्वरूप पांच-पांच सौ रुपये क्षतिपूर्ति दें। वादी राम कुमार ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था कि जमीन के बंटवारे को लेकर गांव के ही राम अधार, लालचंद्र, विनोद व मुसाफिर उसे लाठी से मारपीट कर चोट पहुंचाए। गवाहों के बयान व समस्त साक्ष्यों का परिशीलन कर कोर्ट ने राम अधार, लालचंद्र व विनोद को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

आरोपियों की जमानत खारिज

जौनपुर: लाइन बाजार थाना क्षेत्र के धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में एएसजे प्रथम नसीर अहमद ने तीन आरोपियों शिव शंकर, प्रवीण व दीपक की जमानत निरस्त कर दिया। एडीजीसी अतुल श्रीवास्तव ने बहस किया कि तीनों आरोपी गाजीपुर, बलिया, देवरिया व जौनपुर में 100 से अधिक बार एटीएम से पैसा निकालने वालों को धोखा देकर एटीएम कार्ड बदलकर व उसमें छेड़छाड़ कर पैसा निकाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को 17 जून 2014 को दो बजे दिन हुंडई कार एजेंसी के पास गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड वगैरह बरामद हुए थे।

उधर खुटहन थाना क्षेत्र में एक जनवरी 2014 को मो.अफजल की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में षड्यंत्र की आरोपी तबस्सुम की जमानत निरस्त कर दी गई।


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