दुधमुंही से दुष्कर्म पर आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, उरई : छह माह की दुधमुंही बच्ची के साथ द्ष्कर्म मामले में गुरुवार को एएसजे द्वितीय
जागरण संवाददाता, उरई : छह माह की दुधमुंही बच्ची के साथ द्ष्कर्म मामले में गुरुवार को एएसजे द्वितीय ने फैसला सुना दिया। न्यायाधीश ने गवाहों व सबूतों के आधार पर युवक को दोषी मानते हुए एक लाख रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में प्रकरण को जघन्यतम अपराध की श्रेणी का माना है।
इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना 20 मई 2015 की है जब राजकुमार पड़ोसी की छह माह की बच्ची को घर के आंगन में पड़े पालने से सोते समय उठा ले गया। इसके बाद अपने पशुबाड़े में बच्ची को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने की आवाज सुन उसकी दादी मौके पर पहुंच गई। जिसके बाद आरोपी बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया। घटना के बाबत बच्ची के दादा ने राजकुमार के खिलाफ दुष्कर्म व पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके साथ ही साक्ष्य संकलित कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में दो साल से विचाराधीन चल रहा था। गुरुवार न्यायाधीश श्रीनाथ ¨सह ने साक्ष्यों के आधार पर युवक को दोषी करार दिया। फैसले में न्यायाधीश ने लिखा कि आरोपी को प्राकृतिक जीवन तक जेल में निरूद्ध रखा जाए। अभियोजन की ओर से मुकदमें की पैरवी करने वाले एडीजीसी बृजराज राजपूत ने बताया कि कोर्ट ने युवक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद युवक को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।