Move to Jagran APP

गैंगस्टर में दो को कारावास

उरई, जागरण संवाददाता : गैंगस्टर कोर्ट ने एक मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुना दिया। दो

By Edited By: Published: Thu, 29 Sep 2016 08:37 PM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2016 08:37 PM (IST)
गैंगस्टर में दो को कारावास

उरई, जागरण संवाददाता : गैंगस्टर कोर्ट ने एक मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुना दिया। दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात व दस साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दस व बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

loksabha election banner

कानपुर देहात के राजपुर थानांतर्गत ग्राम जैसलपुर निवासी ¨रकू उर्फ तेज ¨सह व दीपू उर्फ प्रताप को कुठौंद पुलिस ने डकैती व हत्या की कोशिश के मामले में जेल भेजा था।आरोपियों के खिलाफ संगीन अपराधों के चार मुकदमे दर्ज थे। लिहाजा रिकार्ड को देखते हुए पुलिस ने उनके विरुद्ध कुठौंद पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। गुरुवार को गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार शुक्ला ने मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुना दिया। आरोपियों को उन्होंने दोषी करार दिया। ¨रकू को सात वर्ष कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड व दीपू को दस वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.