गैंगस्टर में दो को कारावास
उरई, जागरण संवाददाता : गैंगस्टर कोर्ट ने एक मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुना दिया। दो
उरई, जागरण संवाददाता : गैंगस्टर कोर्ट ने एक मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुना दिया। दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात व दस साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दस व बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
कानपुर देहात के राजपुर थानांतर्गत ग्राम जैसलपुर निवासी ¨रकू उर्फ तेज ¨सह व दीपू उर्फ प्रताप को कुठौंद पुलिस ने डकैती व हत्या की कोशिश के मामले में जेल भेजा था।आरोपियों के खिलाफ संगीन अपराधों के चार मुकदमे दर्ज थे। लिहाजा रिकार्ड को देखते हुए पुलिस ने उनके विरुद्ध कुठौंद पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। गुरुवार को गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार शुक्ला ने मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुना दिया। आरोपियों को उन्होंने दोषी करार दिया। ¨रकू को सात वर्ष कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड व दीपू को दस वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।