गैंगेस्टर के आरोपियों को दस-दस साल की कैद
उरई, जागरण संवाददाता : गैंगस्टर के मुकदमे में निरुद्ध दो पेशेवर अपराधियों को गैंगस्टर कोर्ट ने साक्ष
उरई, जागरण संवाददाता : गैंगस्टर के मुकदमे में निरुद्ध दो पेशेवर अपराधियों को गैंगस्टर कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध करार देते हुए दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास व पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। दोनों के ऊपर कई संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज थे।
कोंच के मोहल्ला जवाहर नगर निवासी शीलू उदैयनिया पुत्र बालकृष्ण ब्राम्हण व दारा ¨सह पुत्र हरचरण यादव को लूट, हत्या की कोशिश व भयादोहन के अपराध में पुलिस ने जेल भेजा था। आरोपियों के अपराधिक रिकार्ड को देखते हुए दोनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। मंगलवार को गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश मनोज शुक्ला ने मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों को दस-दस साल के कठोर सश्रम कारावास व पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र मिश्रा एवं मोतीलाल पाल ने की।