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293 मामले निपटे, 350 वादकारी लाभान्वित

By Edited By: Published: Sun, 31 Aug 2014 07:54 PM (IST)Updated: Sun, 31 Aug 2014 07:54 PM (IST)
293 मामले निपटे, 350 वादकारी लाभान्वित

उरई, जागरण संवाददाता : रविवार को हुई मासिक लोक अदालत में जनपद दीवानी न्यायालय एवं तहसील स्तरीय वाह्यं न्यायालय सिविल जज कोंच, कालपी और जालौन में विभिन्न प्रकृति के कुल 293 मामले निस्तारित किए गए। इससे 350 वादकारी लाभान्वित हुए। फौजदारी के प्रकरणों में 55 हजार 170 रुपये अर्थदंड अभियुक्तों से वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया गया जबकि मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर के दो दावों में याचीगणों के 9 लाख 5 हजार रुपये क्षतिपूर्ति दिलाई गई।

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लोक अदालत की अध्यक्षता कर रहे जिला जज विनोद कुमार यादव ने मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर के एक दावा सहित कुल चार मुकदमों का निस्तारण किया। पीड़ित याचीगण को बीमा कंपनी से एक लाख रुपये प्रतिकर राशि दिलाई। वरिष्ठ अपर जिला जज रामअचल यादव ने एक, विशेष न्यायाधीश एके उपाध्याय ने 3, विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार शुक्ला ने 25, अपर जिला जज मुकेश कुमार सिंघल ने एक मुकदमा निस्तारित किया। अपर जिला जज संजय कुमार सिंह ने एमएसीपी के दो दावों का निस्तारण किया। पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुनील कुमार मिश्र ने 3 पारिवारिक मामलों का निस्तारण किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने 21 आपराधिक मामलों में 15 हजार 900 रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव और सिविल जज (सी.डि.) इफराक ने 5 दीवानी मामलों में पक्षकारों के मध्य सुलह कराई। सिविल जज (जू.डि.) जालौन ने 47, कोंच के पीठासीन अधिकारी राजीव कुमार सिंह ने 16 और कालपी महेश कुमार ने 10 फौजदारी वाद निस्तारित किए। अपर जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार ने स्टांप के एक मामले में 4080 रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया। उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालयों कोंच, कालपी, जालौन, माधौगढ़ ने 111 मामले विभिन्न प्रकृति के निस्तारित किए। तहसीलदार उरई, जालौन और कालपी ने राजस्व अधिनियम के 46 मुकदमों में समझौता कराया। जिला दीवानी न्यायालय में अपर सिविल जज पियूष वर्मा, न्यायालय प्रबंधक अभय, अधिवक्ता राधेश्याम विश्वकर्मा, आशुतोष चतुर्वेदी समेत कई अधिवक्ता और वादकारी मौजूद रहे।


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