आपकी सखी आशा ज्योति केंद्र को मिली रेस्क्यू वैन
संवाद सहयोगी, हाथरस : प्रदेश शासन ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण के
संवाद सहयोगी, हाथरस : प्रदेश शासन ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण के लिए 181 वूमेन हेल्पलाइन की शुरुआत की है, जिसका संचालन 'आपकी सखी आशा ज्योति' केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। शासन से मिली रेस्क्यू वैन को हेल्पलाइन के प्रचार प्रसार के लिए जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर कलक्ट्रेट से रवाना किया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए तत्पर है। इसके लिए जिले में आपकी सखी आशा ज्योति केंद्र की स्थापना बागला जिला चिकित्सालय में अस्थाई तौर पर की गई है। इसके निर्माण के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। जल्द ही केंद्र का अपना भवन होगा, जहां पीड़ित महिलाओं को पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, चिकित्सा व उपचार सहित तमाम परामर्श उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी क्रम में वूमेन 181 हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसके तहत जिले में एक रेस्क्यू वैन उपलब्ध कराई गई है। 181 एक टोल फ्री नंबर है जो 24 घंटे सातों दिन कार्य करता है। यह केंद्रीय कॉल सेंटर लखनऊ में संचालित है। विषम परिस्थिति से ग्रस्त महिला/बालिका के कॉल करने पर प्रशिक्षित टेली काउंसलर्स द्वारा परामर्श दिया जाएगा। वूमेन हेल्पलाईन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए रेस्क्यू वैन प्रत्येक माह न्यूनतम चार ब्लाकों में परिक्रमा करेगी।
जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ.रामप्रवेश वर्मा ने वूमेन हेल्पलाइन के संबंध में बताया कि विषम परिस्थितियों में फंसी ऐसी महिला जिसे तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर सहायता प्रदान किया जाना आवश्यक है, उसकी सूचना पर जीपीएस सिस्टम युक्त रेस्क्यू वैन के माध्यम से 181 वूमेन हेल्पलाइन की टीम तत्काल घटना स्थल पर पहुंचेगी और सहायता मुहैया कराएगी। इस वैन में एक प्रशिक्षित महिला सुगमकर्ता के साथ महिला पुलिस आरक्षी तैनात रहती है। जिले को रेस्क्यू वैन मिलने के बाद अब यह टीम विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार क्षेत्र में घूम घूमकर करेगी। वूमेन 181 हेल्पलाइन की विशेषताएं, आईईसी पोस्टर, प्रेरणादायक फिल्म, संदेश आदि अलग-अलग जगहों पर रुक-रुककर जानकारी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ¨हसा से पीड़ित महिला, बच्चों के प्राथमिक उपचार, चिकित्सीय-विधिक रिपोर्ट (मेडिको लीगल रिपोर्ट), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिलाने, बाल कल्याण समितियों के समक्ष प्रस्तुत करने, अल्पप्रवास/दीर्घ प्रवास के लिए आच्छादित जनपदों के अनुरूप महिला, बच्चों को पुनर्वासित किए जाने का कार्य वैन से किया जाएगा।