10 महीने के अंदर हत्याकांड के तीन आरोपियों को उम्रकैद
संवाद सहयोगी, हाथरस : हसायन के नगला सकत में सोनपाल हत्याकांड में एडीजे कोर्ट तृतीय ने तीन अभियुक्
संवाद सहयोगी, हाथरस : हसायन के नगला सकत में सोनपाल हत्याकांड में एडीजे कोर्ट तृतीय ने तीन अभियुक्तों को दोषी सिद्ध करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जितनी जल्दी पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश किया था, उतनी ही जल्दी कोर्ट ने मामले में निर्णय भी दे दिया। सबूत व गवाहों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को सोनपाल की हत्या का दोषी ठहराया गया।
12 जून की सुबह सोनपाल (50) पुत्र भूदेव ¨सह की बेरहमी से हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया था। हत्या पड़ोसी सलमान उर्फ भोले पुत्र मुन्ने खां ने की थी, जिसने पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट का ड्रामा रच दिया था, जिससे लगे कि बदमाशों ने लूट के दौरान हत्या की है। 15 जून 2016 को तत्कालीन एसपी अजयपाल शर्मा ने घटना का पर्दाफाश किया था। सोनपाल के भाई घनश्याम ने गांव के मुन्नालाल बघेल पुत्र हुकुम ¨सह पर शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुन्नालाल से जमीन को लेकर सोनपाल का विवाद चल रहा था। मुन्नालाल ने तैमूर पुत्र निरंजन खां व सलमान उर्फ भोला के साथ हत्या की योजना बनाई थी। ये लोग सोनपाल को घर से उठा ले गए तथा पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
यह मामला सितंबर 2016 में एडीजे कोर्ट तृतीय में ट्रायल पर पहुंचा। गुरुवार को हुई अंतिम सुनवाई में एडीजे एसएन त्रिपाठी ने तैमूर, सलमान व मुन्नालाल को दोषी सिद्ध किया। धारा 302 सपठित धारा 3(2)(5) के तहत उम्र कैद व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 12 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जुर्माने की 70 फीसद रकम मृतक की पत्नी या उनके माता-पिता को दी जाएगी।