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अवैध शराब रखने पर एक साल का कारावास

हाथरस : अवैध शराब रखने के तेरह साल पुराने मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने अभियुक्तों को एक साल कैद की सज

By Edited By: Published: Thu, 30 Jun 2016 01:01 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jun 2016 01:01 AM (IST)
अवैध शराब रखने पर  एक साल का कारावास

हाथरस : अवैध शराब रखने के तेरह साल पुराने मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने अभियुक्तों को एक साल कैद की सजा सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट में आरोपियों को दोष मुक्त किया है। सादाबाद पुलिस ने मथुरा रोड से चे¨कग के दौरान इन्हें दबोचा था।

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17 जुलाई 2003 की रात सादाबाद कोतवाली पुलिस सादाबाद-मथुरा रोड पर चे¨कग कर रही थी। चे¨कग के दौरान मथुरा की ओर से मार्शल जीप आ रही थी। मार्शल पर सपा नेता का बोर्ड लगा हुआ था। संदेह होने पर पुलिस ने जीप को रोक लिया। आगे दो युवक बैठे थे। पीछे सीट पर तीस कार्टून रखे हुए थे। कार्टून चेक किए गए तो उसमें अंग्रेजी शराब मिली। प्रत्येक कार्टून में 48 क्वार्टर व्हिस्की के थे। इन पर राजस्थान में बिक्री हेतु लिखा था। पुलिस ने दबोचे गए दोनों युवकों सुनील कुमार पुत्र मनोहर लाल निवासी लखनई थाना नारखी फीरोजाबाद व बबलू पुत्र बब्बू ¨सह निवासी चिरावली थाना सकरौली एटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एक्साइज एक्ट की धारा 60/63 व गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत मामला दर्ज किया गया। पिछले काफी समय से मामला सेशन न्यायालय में ट्रायल पर चल रहा था। बुधवार को गैंगस्टर कोर्ट में मामले में अंतिम सुनवाई हुई।

एडीजे पंचम सुरेंद्र मोहन सहाय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। सुनील व बबलू को एक्साइज एक्ट की धारा 60 के तहत एक-एक साल की कैद व पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 में साक्ष्य के अभाव में दोनों को दोष मुक्त किया गया।


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