हरीनगर की प्रधान के अधिकार हुए बहाल
संवाद सहयोगी, हाथरस : अनियमितताओं में फंसीं हसायन ब्लाक के हरीनगर की ग्राम प्रधान के खिलाफ अधिकार सी
संवाद सहयोगी, हाथरस : अनियमितताओं में फंसीं हसायन ब्लाक के हरीनगर की ग्राम प्रधान के खिलाफ अधिकार सीज करने की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो प्रधान को स्थगनादेश मिल गया। इसके आधार पर जिलाधिकारी ने प्रधान के अधिकार तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिए। इस मामले में पंचायत राज विभाग इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करने की तैयारी कर रहा है।
ग्रामीणों की शिकायत पर हरीनगर की प्रधान शकुंतला देवी के खिलाफ पंचायत राज एक्ट में निहित पावर के तहत जिलाधिकारी शमीम अहमद खान ने एआर कोआपरेटिव को नोडल अधिकारी व एई पीडब्ल्यूडी को तकनीकी अधिकारी नामित करते हुए जांच के आदेश दिए थे। जांच अधिकारियों ने तमाम खामियां पाई थीं। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी, जिसमें 1.31 लाख रुपये के सरकारी धन के गबन की पुष्टि की गई थी। रिपोर्ट मिलने के बाद ग्राम प्रधान को पंचायत राज एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया। प्रधान ने जवाब भी दाखिल किया, लेकिन उससे जिलाधिकारी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने प्रधान के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार सीज करते हुए तीन सदस्यीय संचालन समिति बनाने के आदेश दिए। गांव में संचालन समिति का गठन भी कर दिया। डीएम के आदेश के खिलाफ ग्राम प्रधान ने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां से उस आदेश पर स्थगनादेश मिल गया। हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद डीएम ने प्रधान के अधिकार बहाल कर दिए हैं। इधर इस आदेश को लेकर पंचायत राज विभाग हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करने की तैयारी कर रहा है।