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11 साल बाद चार साल का कारावास

संवाद सहयोगी, हाथरस : ग्यारह साल पुराने मारपीट व गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में एडीजे तृतीय की क

By Edited By: Published: Sat, 23 May 2015 12:24 AM (IST)Updated: Sat, 23 May 2015 12:24 AM (IST)
11 साल बाद चार  साल का कारावास

संवाद सहयोगी, हाथरस : ग्यारह साल पुराने मारपीट व गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में एडीजे तृतीय की कोर्ट ने दोषी को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एक अन्य मामले में सरकारी कर्मचारी से मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने पर सीजेएम ने एक वर्ष की सजा सुनाई है।

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घटना 8 मार्च 2004 की है। रमेशचंद्र निवासी सासनी रात करीब नौ बजे अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान दो लोगों ने उनसे गाली-गलौज की तथा विरोध करने पर मारपीट करने लगे। आरोप है कि दोनों युवकों ने रमेशचंद्र को जमीन पर डालकर बुरी तरह पीटा, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। रमेशचंद्र के बेटे सोनू ने सासनी कोतवाली में ईशू उर्फ ईश्वरी व अजब ¨सह निवासी गांव बिजाहरी के खिलाफ मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने व गाली-गलौज करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला एडीजे तृतीय की कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। दोनों आरोपियों को धारा 504 व 323 में एक-एक साल का कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 308 में चार वर्ष का सश्रम कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

सात साल पुराने मामले में सीजेएम कोर्ट ने दोषी को एक वर्ष की सजा सुनाई। मामला सरकारी कर्मचारी से मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने का था। घटना 4 जुलाई 2008 की थी। राजकुमार पुत्र मुंशीलाल तहसीलदार न्यायालय में बतौर बाबू तैनात थे। बताते हैं कि र¨वद्र चौधरी निवासी चौधरी बूट हाउस (सादाबाद) तहसीलदार न्यायालय के कार्यालय में पहुंचा तथा फाइलों से छेड़छाड़ करने लगा। बाबू राजकुमार ने उसे रोका। आरोप है कि रोक-टोक करने पर र¨वद्र ने बाबू के साथ मारपीट कर दी। बाबू ने तहसीलदार को जानकारी दी। उनके आदेश पर कोतवाली में मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ था। र¨वद्र को धारा 506 व 504 में दोषमुक्त कर दिया, लेकिन धारा 323 में एक साल व 353 में छह माह के कारावास की सजा सुनाई।


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