पुलिस टेस्ट के बिना नहीं मिलेगा शस्त्र
जागरण संवाददाता, हाथरस : अब शस्त्र लाइसेंस लेना और भी कठिन होगा। यदि आपको लाइसेंस चाहिए तो पहले प
जागरण संवाददाता, हाथरस : अब शस्त्र लाइसेंस लेना और भी कठिन होगा। यदि आपको लाइसेंस चाहिए तो पहले पुलिस आपका टेस्ट लेगी। इसमें हथियार चलाकर दिखाना होगा। इस टेस्ट में पास होने के बाद ही आपको फिटनेस सर्टीफिकेट मिलेगा। इसका खर्चा भी आपको ही वहन करना होगा।
शस्त्र लाइसेंस के लिए पहले आवेदन करने के दौरान ही आवेदक को फिटनेस रिपोर्ट आदि जमा करना होता था। अब हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट निर्देश हैं कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले को पहले शस्त्र चलाकर दिखाना होगा। यह प्रक्रिया पुलिस को करानी होगी। इसका प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही फिटनेस आदि की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अनुपालन में एसपी व एसडीएम सदर के पत्र भी सीएमओ कार्यालय में मिल गए हैं। वहीं एसपी ने भी सभी थाना प्रभारियों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। जिनके पास पहले से ही शस्त्र लाइसेंस है उन्हें नवीनीकरण के दौरान शस्त्र चलाकर दिखाना होगा।
इधर, एसडीएम सदर बृज किशोर दुबे ने जारी निर्देश में कहा है कि लाइसेंस जारी करते समय आवेदक के ¨फगर ¨प्रट भी लिए जाएंगे। यदि आवेदक 65 वर्ष या इससे अधिक का है तो उसे सीएमओ का फिटनेस भी दाखिल करना होगा। यदि आवेदक पर एक लाइसेंस है जो प्रदेश या फिर आल इंडिया का है और वह दूसरा आवेदन करता है तो इसके लिए मंडल स्तर पर कमेटी की संस्तुति चाहिए। इसके लिए कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें डीआइजी, डीएम व एसपी सदस्य बनाए गए हैं। वहीं पुलिस की रिपोर्ट भी अब और जटिल कर दी है।
तीसरे आवेदन के लिए प्रक्रिया
आवेदक पर यदि दो लाइसेंस पहले से हैं और वह पूरी प्रक्रिया करते हुए तीसरा आवेदन करता है तो यह मामला मंडलीय टीम की संस्तुति के बाद प्रदेश स्तरीय कमेटी को रेफर किया जाएगा। इस कमेटी के अध्यक्ष गृह सचिव होंगे। पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, पुलिस महानिदेशक अपराध सदस्य व विशेष सचिव या संयुक्त सचिव गृह इसके संयोजक होंगे।