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सील किए जाएंगे बिना पंजीकृत नर्सिग होम

By Edited By: Published: Wed, 17 Sep 2014 01:05 AM (IST)Updated: Wed, 17 Sep 2014 01:05 AM (IST)
सील किए जाएंगे बिना पंजीकृत नर्सिग होम

जागरण संवाददाता, हाथरस : सीएमओ ने कहा है कि जिले में नर्सिग होम संचालकों ने अपना रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण नहीं कराया तो उनके संस्थान को सील कर दिया जाएगा। संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।

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सीएमओ डा. आरवी सिंह ने चेतावनी दी है कि समय से पंजीकरण व नवीनीकरण न कराने पर निजी चिकित्सकों व नर्सिग होम संचालकों के खिलाफ कार्रंवाई की जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण के कोई भी डाक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है।

बता दे कि हर पैथी के चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने हेतु सीएमओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना और तय समय पर उसका नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। 2007 में इसके खिलाफ आइएमए अदालत की शरण में गई थी। उच्च न्यायालय ने आइएमए की याचिका को खारिज करते हुए 28 जनवरी 2004 को पारित आदेश का पालन कराने का आदेश दिया था।

अब प्रमुख सचिव ने स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देश जारी कर इस पर अमल कराने को कहा है। उनके निर्देश जिला मुख्यालय पर मिल गए है। इसमें फरवरी 2015 के बाद इनके पालन पर जोर दिया गया है।

सीएमओ डा. आरवी सिंह ने अधीनस्थों को पत्र जारी किया है जिसमें इसका प्राथमिकता से अनुपालन कराने को कहा है। पंजीकरण व नवीनीकरण के लिए निर्धारित आवेदन उनके कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं या डाक से भेजे जा सकते हैं।


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