छात्रा से दुष्कर्म के अभियोग में 21 वर्ष की कैद
जागरण संवाददाता, हरदोई : शाहाबाद थाना क्षेत्र में छात्रा से दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 21
जागरण संवाददाता, हरदोई : शाहाबाद थाना क्षेत्र में छात्रा से दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 21 वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अखिलेश कुमार पांडेय ने गुरुवार को सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
शासकीय अधिवक्ता बजरंग बहादुर ¨सह के अनुसार 16 अगस्त 13 को कक्षा 11 की छात्रा स्कूल से पढ़कर पैदल अपने गांव वापस आ रही थी। तभी छुटकाई पुत्र मुंशी निवासी मो. अख्तयारपुर थाना शाहाबाद ने दिन के लगभग डेढ़ बजे पकड़ कर बाग के अंदर दुष्कर्म किया। जब लड़की ने शोर मचाया तब वह भाग गया।
आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त छुटकाई उर्फ कमल किशोर पुत्र मुंशी निवासी अख्तियारपुर थाना शाहाबाद को दुष्कर्म में 21 वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश अदालत ने दिया।