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हत्या के मामले में तीन लोगों को मिली उम्रकैद

हरदोई, जागरण संवाददाता : कोर्ट मैरिज करने से खफा लड़की वालों ने दामाद के भाई की हत्या कर दी। आरोप सिद

By Edited By: Published: Fri, 09 Oct 2015 01:18 AM (IST)Updated: Fri, 09 Oct 2015 01:18 AM (IST)
हत्या के मामले में तीन 
लोगों को मिली उम्रकैद

हरदोई, जागरण संवाददाता : कोर्ट मैरिज करने से खफा लड़की वालों ने दामाद के भाई की हत्या कर दी। आरोप सिद्ध होने पर लड़की के पिता, भाई सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास व एक को दस वर्ष की सजा सुनाई गई । शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार अग्निहोत्री के अनुसार वादी सुनील कुमार पुत्र दयाराम निवासी रामधाम मजरा लोधी थाना बघौली ने अभियुक्त अशर्फी लाल यादव पुत्र पुत्ती यादव निवासी जिजारपुर मजरा अमिरता पाली की पुत्री मंजूदेवी से घटना से लगभग 14 महीने पूर्व कोर्ट मैरिज कर ली थी। तभी से मंजूदेवी के परिजन रंजिश मानते थे। 11 जुलाई 12 को करीब 1.30 बजे रात्रि में अशर्फी लाल यादव पुत्र पुत्तीलाल यादव व उनका पुत्र महावीर यादव, झब्बू यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी दुबहा पाली व रामनरेश उर्फ नरेश पुत्र पुतई यादव निवासी सरसैया थाना सुरसा आए। और मंजूदेवी को ले जाने को कहा इस पर इन लोगों ने मना कर दिया। तो यह लोग उत्तेजित होकर जान से मारने की नियत से नाजायज असलहे से फायर करने लगे। फायर लगने से वादी के भाई कमलेश की मौके पर ही मौत हो गई। वादी के पिता दयाराम घायल हो गए। आरोप सिद्ध होने पर अशर्फी यादव, उनका पुत्र महावीर यादव निवासी जिजारपुर मजरा अमिरता थाना पाली , रामनरेश उर्फ नरेश पुत्र पुतई यादव निवासी सरसैया थाना सुरसा को आजीवन कारावास व पैंतिस-पैंतिस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। महावीर यादव को शस्त्र अधिनियम में तीन वर्ष की कैद व 5000 हजार रुपये अर्थदंड की सजा व झब्बू यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी दुबहा थाना पाली को प्राण घातक हमले में दस वर्ष की कैद दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड से प्राप्त धनराशि में 50 हजार रुपये मृतक कमलेश के आश्रितों को व दस हजार रुपये घायल दयाराम को देने का आदेश अदालत ने दिया।


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