नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म में सात वर्ष की सजा
हरदोई, जागरण संवाददाता : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को सात वर्ष की कैद व द
हरदोई, जागरण संवाददाता : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को सात वर्ष की कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रामकरन ने सुनाई।अपर शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार अग्निहोत्री के अनुसार वादी की नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र 13-14 वर्ष है, को रामबाबू पुत्र सालिकराम निवासी सरास रानक मझिला 12 सितंबर 11 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इसकी शिकायत थाने पर की गई लेकिन कोई सुनवाई नही हुई। उल्टे आरोपी धमकी देने लगा कि यदि पुलिस कार्रवाई की तो तुम्हारे परिवार को जान से मार डालूंगा। किसी समय भी कोई भयानक घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इस भय के बाद वादी ने क्षेत्राधिकारी शाहाबाद से अपनी फरियाद सुनाई। उनके आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई। बाद में लडकी की बरामदगी हो गई। उसने अपने बयान में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया । आरोप सिद्ध होने पर बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियोग में रामबाबू पुत्र सालिकराम निवासी सराय रानक थाना मझिला को सात वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।