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एनएफएसए में पात्र परिवारों का खुला पिटारा

हरदोई, जागरण संवाददाता : राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में चिह्नित होने वाले परिवारों को लेकर अमंजस पर व

By Edited By: Published: Thu, 03 Sep 2015 05:30 PM (IST)Updated: Thu, 03 Sep 2015 05:30 PM (IST)
एनएफएसए में पात्र परिवारों का खुला पिटारा

हरदोई, जागरण संवाददाता : राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में चिह्नित होने वाले परिवारों को लेकर अमंजस पर विराम लग गया है। विभाग ने जिले में पात्र परिवारों के चिह्नांकर और आनलाइन फी¨डग का काम पूरा करा लिया है। जिले में 6 लाख 20 हजार 714 पात्र परिवारों चिह्नित किए गए हैं। मंगलवार को खाद्य एवं रसद विभाग की व्यवस्था के अनुसार पूरे प्रदेश के साथ ही जिले में भी पात्र परिवारों की सूची सार्वजनिक भी की जा चुकी है। सूची पर आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्तियों के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पात्रता की श्रेणी में चिह्नित किए जाने वाले परिवारों को लेकर लोगों में असंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों में इस बात की जानकारी की उत्सुकता दिख रही है कि एनएफएसए में कौन-कौन से परिवारों को चिह्नित किया गया है। शासन की ओर से दी गई व्यवस्था के अनुसार जिले में भी पात्र परिवारों के चिह्नांकर और आनलाइन फी¨डग के कार्य को पूरा करा लिया गया है। व्यवस्था के अनुसार मंगलवार को परिवारों की आनलाइन फी¨डग के साथ ही पात्र परिवारों की सूची तैयार करा ली गई है। विभाग की ओर से जिले में 40 लाख की आबादी में 6 लाख 20 हजार 714 परिवारों को पात्रता की श्रेणी में आनलाइन फीड कराया गया है। मंगलवार को आनलाइन फी¨डग का कार्य भी पूरा हो गया।विभाग ने शासन की व्यवस्था के अनुसार अब पात्रता की श्रेणी में पाए गए परिवारों का ब्योरा आनलाइन फीड कराने के बाद अब सार्वजनिक कर उस पर आपत्तियां लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कराई है। मंगलवार को नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र वार सूचियों के ¨प्रट तैयार कराए जाने की प्रक्रिया चलती रही। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु का कहना है कि पात्रता की श्रेणी में चिह्नित परिवारों का ब्योरा संबंधित ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में वार्ड वार सार्वजनिक कराया जाएगा। विवरण सार्वजनिक करने के साथ ही उन पर आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्तियों को कोई भी व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड के लिए नामित नोडल अधिकारी के पास दर्ज करा सकेंगे। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह आपत्ति पर सत्यापन कर उसका निस्तारण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि चिह्नित 6 लाख 20 हजार 714 परिवारों में 22 लाख 81 हजार 945 यूनिट शामिल हैं। अधिनियम के तहत कार्ड जारी होने से इन परिवारों को लाभ मिल सकेगा। छूटे परिवारों को मिले सकेगा मौका : एनएफएसए के तहत हुए सर्वेक्षण के दौरान यदि कोई परिवार छूट गया है और सूची में नाम नहीं है तो वह अपने क्षेत्र के नोडल अधिकारी के पास आपत्ति दर्ज कराएगा। नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित परिवार का नया फार्म भरवाकर पात्रता के संबंध में जांच और अपनी स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराएंगे। जिस पर ग्रामीण क्षेत्र का परिवार होने पर संबंधित खंड विकास अधिकारी और नगरीय क्षेत्रों में संबंधित अधिशासी अधिकारी की संस्तुति के साथ फार्म उपलब्ध कराएंगे।

पूर्ति निरीक्षकों का रहेगा अहम रोल : एनएफएसए में पात्र परिवारों की सूची के प्रकाशन के साथ ही आपत्तियों और उनके निस्तारण में खाद्य एवं रसद विभाग में तैनात सहायक क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षकों को भी नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षकों की जम्मेदारी होगी कि पात्रता के संबंध जांच और सत्यापन पर नजर रखें।


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