नियम दर किनार कर हो रहा कृषि यंत्रों का वितरण
लखीमपुर: सहकारी गन्ना विकास समिति फरधान के किसानों को छूट पर आने वाले कृषि यंत्रों का वितरण नियम का
लखीमपुर: सहकारी गन्ना विकास समिति फरधान के किसानों को छूट पर आने वाले कृषि यंत्रों का वितरण नियम कानूनों को ताख में रखकर किया जाता है। इस कारण पात्र किसान सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं जबकि अपात्रों को आधी छूट पर सुविधा उपलब्ध करवा दी जाती है। इस बात को लेकर पात्र किसानों में काफी रोश है। फरधान समिति में पिछले माह किसानों के लिए आधी छूट पर गन्ना बोने के हल, जुताई के लिए हैंरों, छिड़काव के लिए स्प्रे मशीनें सरकार की योजना के तहत दी गई थी। सकतापुर निवासी किसान रमजान अली व निसार ने हैरों लेने के लिए गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क ककरे आवेदन किया था। परंतु इनको आवेदन होने के उपरांत हैरों नहीं दिए गए। जबकि यह दोनों किसान लघु श्रेणी के थे। दो ट्रक हैरो समिति कार प्राप्त हुए परंतु इन किसानों को एक भी यंत्र नहीं दिया गया। गन्ना पर्यवेक्षक श्याम बिहारी ने बताया कि हल आने से पहले किसानों के आवेदन हो गए थे। इस कारण तुम लोगों को हैरो नहीं मिल पाए हैं। नियमता गन्ना समिति ने जितने सर्किलें हो उनकी पर्यवेक्षकों को नियमानुसार एलाटमेंट होना चाहिए। ऐसे किसान जिनके पास दो से अधिक भूमि न हो औ किसान के पास मांग वाला यंत्र उपलब्ध न हो, किसान लघु श्रेणी का होना चाहिए। गन्ना पर्यवेक्षक से सर्वे कराकर वितरण किया जाना चाहिए। परंतु वितरण पक्षपात में किया जाता है। किसी सर्किल में एक या दो वितरण होते हैं तो किसी सर्किल में पचासों अपात्र किसानों को वितरण किए जाते हैं। इस संबंध में कृषकों ने जिलाधिकारी से भी न्याय पाने के लिए शिकायत की है। इस संबंध में गन्ना समिति सचिव मुकेश सक्सेना से वार्ता हुई उन्होंने बताया अब किसानों को सुविधा नई बजट पर दी जाएगी। नियमानुसार किसानों को वितरण किया जा चुका है।