दुराचारी को सात वर्ष की कैद
By Edited By: Published: Sat, 30 Aug 2014 07:36 PM (IST)Updated: Sat, 30 Aug 2014 07:36 PM (IST)
हरदोई, जागरण संवाददाता : दुराचार के मामले में अभियुक्त को सात वर्ष की कैद व 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला ने शनिवार को सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना संडीला क्षेत्र निवासी दलित बिरादरी से संबंध रखने वाले वादी का नौ वर्षीय पुत्र खेत पर था। तभी कछौना के ग्राम मिरजानपुर निवासी अरमान पुत्र भन्ना गद्दी का पुत्र ने उससे 25 अक्टूबर 02 को दुराचार किया। उसने वहंा से आकर घर में पूरी घटना बताई। तब परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप सिद्ध होने पर अरमान पुत्र भन्ना गद्दी निवासी मिरजानपुर कछौना को सात वर्ष कैद व 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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