कटआउट-कैशलेस इलाज के लिए एक मई तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन
जागरण संवाददाता, हापुड़: यूपी के राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को असाध्य व आपातकालीन बीमारियों मे
जागरण संवाददाता, हापुड़:
यूपी के राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को असाध्य व आपातकालीन बीमारियों में कैशलेस इलाज की सुविधा एक मई से मिलनी शुरू हो जाएगी। शासन ने एक मई तक रजिस्ट्रेशन कराने की समय सीमा तय की है। इसके बाद किसी को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
सीएमओ डा. एके ¨सह ने बताया कि शासन ने एक मई तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। जिसे भी हेल्थ कार्ड बनवाने है, वह 1 मई तक ऑनलाइन चल रही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अपना पंजीकरण करा दें। प्रदेश सरकार ने कर्मचारी संगठनों की मांग पर चुनाव से पहले राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को असाध्य व आपातकालीन बीमारियों में केंद्र सरकार के सेंट्रल गर्वनमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) की तरह अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला किया था। इसके लिए सभी कर्मचारियों व पेंशनरों को स्टेट हेल्थ कार्ड जारी होना है और कर्मचारियों व पेंशनरों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। शासन ने एक मई से इस स्कीम को लागू करने का फैसला करते हुए स्टेट हेल्थ कार्ड जारी करने और कर्मचारियों के पंजीकरण की कार्रवाई तेज करने के लिए कहा है। शासन ने सभी मंडलायुक्तों व डीएम से कहा है कि इस काम को तेजी से समयबद्ध ढंग से कराया जाए, ताकि प्रस्तावित समय से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। कर्मचारियों के बीमार होने पर अभी तक इलाज कराने के बाद खर्च का बिल लेखा विभाग से पास कराना होता था। इसमें लेखा कर्मचारी भुगतान के लिए सौदेबाजी करते थे। शासन की नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारियों का कैशलेस कार्ड बनाया जाएगा। जिससे उनका नि:शुल्क इलाज होगा। यह सुविधा पेंशनरों को भी मिलेगी। इसी कार्ड को लेकर बीमार अधिकारी, कर्मचारी शासन की ओर से ¨चहृत अस्पताल पहुंचेंगे तो चिकित्सक जरूरत समझने पर भर्ती करके उनका इलाज शुरू कर देंगे। घर जाते समय सप्ताह भर की दवा भी अस्पताल प्रशासन मुहैया कराएगा।