छेड़छाड़ में वृद्ध को नौ साल की सजा
जागरण संवाददाता, हमीरपुर: किशोरी के साथ छेड़खानी करने के आरोप में न्यायाधीश सैय्यद वाइ
जागरण संवाददाता, हमीरपुर: किशोरी के साथ छेड़खानी करने के आरोप में न्यायाधीश सैय्यद वाइस मियां ने वृद्ध को नौ साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता देव ¨सह यादव ने बताया, पांच मई 2014 को मुस्करा थानाक्षेत्र के गहरौली निवासी किशोरी गांव के ही विश्वनाथ लोधी के खेतों में बकरी चरा रही थी। विश्वनाथ ने पहले किशोरी को बकरी चराने से मना किया फिर बुरी नीयत से पकड़ कर जंगल की ओर ले जा रहा था। किशोरी के शोर मचाने पर उसने जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। घर पहुंच कर किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों ने थाने पहुंच आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। मुकदमा न दर्ज होने पर एसपी से गुहार लगाई। एसपी के आदेश पर 28 मई को आरोपी पर मुकदमा दर्ज हुआ। जिसका मुकदमा अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या एक में चल रहा था। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को नौ वर्ष की सजा सुना दी। सजा होने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।