दो दुष्कर्म आरोपियों को दस वर्ष का कारावास
जागरण संवाददाता: मझगवां थाना क्षेत्र की किशोरी गांव के बाहर शौच क्रिया के लिए गई थी। देर तक घर न आने
जागरण संवाददाता: मझगवां थाना क्षेत्र की किशोरी गांव के बाहर शौच क्रिया के लिए गई थी। देर तक घर न आने पर परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। किशोरी के न मिलने पर परिवार वालों ने गांव के ही दो लोगों के खिलाफ थाने में दी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशोरी को उन्नाव जनपद से सर्विलांस के जरिए एक धंधागीर महिला के यहां से बरामद किया गया था। जिसका मामला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- न्यायालय संख्या एक में चल रहा था। दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को पीठासीन अधिकारी दीपा जैन ने दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ पुरुष को 43 हजार रुपये और महिला को 28 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी जमा करने को कहा है।
राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया किशोरी शौच के लिए गई थी। घर न लौटने पर तलाश हुई। किशोरी के न मिलने पर अभियुक्त मान सिंह पुत्र ठाकुर दास और जीतू उर्फ जीतेन्द्र पुत्र ब्रजकिशोर निवासी थाना मझगवां गांव टोलारावत पर मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले की सूचना पर पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की। सर्विलांस में किशोरी को जनपद उन्नाव के थाना बांगरमऊ गांव बिहारीखेड़ा में धंधावाली रामरती पत्नी रामसेवक के घर से बरामद किया गया। बरामद पीड़िता ने बताया कि आरोपी मानसिंह और जीतू ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और पचीस हजार रुपये में रामरती को बेच दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने सभी को जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई शनिवार को पूरी करते हुए न्यायाधीश ने मानसिंह और महिला अभियुक्त रामरती को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने साक्ष्य के अभाव में जीतू उर्फ जीतेन्द्र को दोषमुक्त कर दिया है।