पत्नी के हत्यारोपी को दस साल की कैद
हमीरपुर जागरण संवाददाता: जमीन के विवाद को लेकर एक महिला की हत्या उसके पति ने कर दी थी। घटना में महिल
हमीरपुर जागरण संवाददाता: जमीन के विवाद को लेकर एक महिला की हत्या उसके पति ने कर दी थी। घटना में महिला के भाई ने हत्यारोपी पति पर बिंवार थाने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पांच साल बाद कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस साल का कारावास व उसके भाई पंचम के खिलाफ साक्ष्य न मिलने के कारण उसे बरी कर दिया।
मंगलवार को हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार शैलोज चन्द्रा ने केस की सुनवाई करते हुए हत्यारोपी पति हल्के निवासी उमरी थाना बिंवार को साश्रम कारावास सहित बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आर्थिक दंड न चुकाने की दशा में सजा में एक साल की बढ़ोत्तरी की जाएगी। घटना के संबंध में शासकीय अधिवक्ता आनंद सक्सेना ने केस की पैरवी करते हुए बताया कि घटना 2011 की है। बिंवार थाने में महिला के भाई देवीदीन प्रजापति निवासी पौथिया थाना ललपुरा की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार उसकी बहन शिवदेवी की शादी उमरी गांव निवासी हल्के के साथ की गई थी। घटना के अनुसार शादी के बाद से शिवदेवी अपने पति के साथ मजदूरी करने के लिए दिल्ली गई थी। वहां 15 जून 2011 को अपने पति, बच्चे व देवर पंचम के साथ मेरी लड़की विशेखा की शादी में आए थे। तभी वहां बहन ने बताया था कि पति हल्के, देवर पंचम जमीन खरीदने के लिए आए दिन पैसा मांगते हैं और झगड़ा करते हैं। इसकी शिकायत हल्के से की गई थी। जिसमें पारिवारिक मामला बताते हुए हल्के ने टाल दिया था। 17 जून 2011 को अपने गांव उमरी में हल्के ने पत्नी शिवदेवी की फावड़े से हत्या कर दी। इसके बाद शव कहीं छिपा दिया था। 20 जून को पुलिस ने हल्के को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए उसकी निशानदेही पर शिवदेवी का शव उमरी और भरखरी के बीच नरकसिया नाले से बरामद किया था। उसकी निशानदेही पर ही हत्या में प्रयुक्त फावड़ा भी बरामद हो गया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को उसका फैसला सुना दिया गया।