पूर्व प्राचार्य सहित चार आरोपियों की कोर्ट में पेशी
गोरखपुर बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में हुई 30 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में पूर्व प
गोरखपुर
बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में हुई 30 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में पूर्व प्राचार्य डा. राजीव मिश्र सहित चार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पूर्व प्राचार्य और तीन डाक्टरों की पेशी जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई जबकि एक अन्य आरोपी चीफ फार्मासिस्ट गजानंद को कोर्ट लाया गया था। चारों पर कई अन्य आरोपों के साथ ही सदोष मानव वध (धारा 308 आइपीसी) का भी आरोप है।
चारों आरोपियों को प्रभारी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण शिवानंद सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा 3 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है।
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हुआ यह था : मेडिकल कालेज में 10 व 11 अगस्त को एक के बाद एक 30 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय टीम ने मामले की जांच की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में 23 अगस्त को लखनऊ के हजरतगंज थाने में पूर्व प्राचार्य सहित नौ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसकी विवेचना गोरखपुर में गुलरिहा थाने की पुलिस कर रही है।
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इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा : कोर्ट में प्रस्तुत की गई थाने की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की मौत के मामले में गबन (धारा 409), सदोष मानव वध (308), आपराधिक साजिश (120 बी), धोखाधड़ी (420), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (धारा 7/13 व 8), इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट 1956 (धारा 15) तथा सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 (धारा 66) के तहत मुकदमा दर्ज है।
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ये हैं आरोपी : पूर्व प्राचार्य डा. राजीव मिश्र, उनकी पत्नी डा. पूर्णिमा शुक्ला, इंसेफ्लाइटिस वार्ड के प्रभारी रहे डा. कफील खान, एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डा. सतीश, चीफ फार्मासिस्ट गजानंद जायसवाल, लेखा विभाग के सहायक लिपिक संजय त्रिपाठी, कनिष्ठ लिपिक सुधीर कुमार व उदय शर्मा तथा मेडिकल कालेज में आक्सीजन सप्लाई करने वाली फर्म पुष्पा सेल्स के संचालक मनीष भंडारी के विरुद्ध इस मामले में मुकदमा दर्ज है।