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दुष्कर्म के जुर्म में सात साल की कैद

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : दुष्कर्म के जुर्म में दोषी पाये जाने पर सत्र न्यायाधीश/जिला जज रंगनाथ पां

By Edited By: Published: Wed, 04 May 2016 01:52 AM (IST)Updated: Wed, 04 May 2016 01:52 AM (IST)
दुष्कर्म के जुर्म में  सात साल की कैद

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : दुष्कर्म के जुर्म में दोषी पाये जाने पर सत्र न्यायाधीश/जिला जज रंगनाथ पांडेय ने हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के ग्राम बरौली निवासी अभियुक्त प्रमोद उर्फ शेरु उपाध्याय को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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कोर्ट में डीजीसी इंदल यादव व एडीजीसी जयनाथ यादव ने कहा था कि 3 अक्टूबर 2014 को सायं 6 बजे पीड़िता अपने घर में अकेली थी। उसके मां बाप बाजार गए थे। उसी समय अभियुक्त जबरन उसके घर में घुस आया तथा पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया। कोर्ट में अभियुक्त ने जुर्म करने से इंकार किया था। जिला जज श्री पांडेय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी।


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