Move to Jagran APP

पारिवारिक लाभ के लिए नहीं लगाना होगा चक्कर

गोरखपुर: परिवार के कमाऊ मुखिया की मौत के बाद मिलने वाले राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लिए पीड़ितों को सम

By Edited By: Published: Thu, 26 Nov 2015 01:44 AM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2015 01:44 AM (IST)
पारिवारिक लाभ के लिए नहीं लगाना होगा चक्कर

गोरखपुर: परिवार के कमाऊ मुखिया की मौत के बाद मिलने वाले राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लिए पीड़ितों को समाज कल्याण विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अब इंटरनेट आधारित प्रणाली पर कार्य करेगी।

loksabha election banner

योजना को पारदर्शी बनाने के लिए शासन ने नई व्यवस्था तय की है। इस व्यवस्था में लाभार्थी को आन लाइन आवेदन करना होगा। जांच प्रक्रिया भी आनलाइन पूरी होगी। साथ ही उसकी मंजूरी भी इसी तरह होगी। अभी तक की व्यवस्था में परिवार के कमाऊ मुखिया की मौत के बाद इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन पत्र भरना पड़ता था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी। योजना में प्रति लाभार्थी 30 हजार रुपये प्रदान करने का प्रावधान है। सामान्य तौर पर गोरखपुर जिले में प्रति वर्ष लगभग ढाई हजार लाभार्थियों को लाभ मिलता है। नई व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने प्रदेश के मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है।

--------

किसको मिलता है लाभ

लाभार्थी की पात्रता निर्धारित करने के लिए शासन ने विशेष शर्र्ते तय कर रखी है। इसके तहत यह लाभ उसी परिवार को मिलेगा जिस परिवार के महिला अथवा पुरुष जीविकोपार्जक की मृत्यु 18 से 65 वर्ष की आयु में हुई होगी। यह लाभ मृतक के परिवार के ऐसे जीवित सदस्य को दिया जाएगा जिसे स्थानीय जांच के पश्चात परिवार का मुखिया निर्धारित किया जाएगा। अविवाहित वयस्क की मृत्यु के मामले में परिवार शब्द के अंतर्गत अवयस्क भाई अथवा बहन शामिल होंगे। यदि कोई व्यक्ति झूठी अथवा गलत सूचना के आधार पर भुगतान प्राप्त कर लेता है तो उसकी वसूली की जिम्मेदारी भी स्वीकृति अधिकारी की होगी।

---------

लाभ प्रदान करने की समय सीमा निर्धारित

योजना का लाभ समय से मिल सके, शासन ने इसकी समय सीमा निर्धारित कर रखी है। लाभार्थी का आवेदन पत्र सात दिन के भीतर जांच के लिए संबंधित तहसील को भेजना होगा। तहसील प्रशासन को जांच की प्रक्रिया 15 दिन के भीतर पूरी कर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को वापस भेजना सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी पात्र लाभार्थी को देय धनराशि का भुगतान अधिकतम एक सप्ताह के अंदर कर देंगे। योजना में शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण 56,460 रुपये तक और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,060 रुपये किया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.