दहेज हत्या में सास को सात वर्ष की कैद
विधि संवाददाता, गोरखपुर: दहेज हत्या के जुर्म में दोषी पाये जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक को
विधि संवाददाता, गोरखपुर: दहेज हत्या के जुर्म में दोषी पाये जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुरेश चंद सविता ने उरुवा बाजार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के टोला समदपुर निवासी अभियुक्ता सास श्रीमती उषा देवी को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 18000 रुपया अर्थदंड से दंडित किया।
कोर्ट में एडीजीसी रंजना सक्सेना ने कहा कि गोला थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर बघौरा निवासी वादी रामनाथ साहनी की पुत्री विजयलक्ष्मी का विवाह 6 मार्च 2011 को अभियुक्ता उषा देवी के पुत्र के साथ हुआ था। विवाह में सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया गया था। ससुराल में मोटर साइकिल की मांग को लेकर विजयलक्ष्मी का उत्पीड़न किया जाने लगा। अन्तत: 15 मई 2011 को दिन में 2 बजे सास एवं पति ने मिट्टी का तेल डालकर विजयलक्ष्मी को जलाकर मार डाला। पति का मुकदमा किशोर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।