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व्यापारियों को मिली एक माह की मोहलत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : शासन ने वाणिज्य कर विभाग में वर्ष 2013-14 के कर निर्धारण के लिए फार्म (रू

By Edited By: Published: Sat, 01 Nov 2014 01:59 AM (IST)Updated: Sat, 01 Nov 2014 01:59 AM (IST)
व्यापारियों को मिली एक माह की मोहलत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : शासन ने वाणिज्य कर विभाग में वर्ष 2013-14 के कर निर्धारण के लिए फार्म (रूपपत्र 52, 52 ए, 52 बी) की अंतिम तिथि 30 नंवबर 2014 तक बढ़ा दी है। तिथि बढ़ाए जाने से व्यापारियों को एक माह की मोहलत मिल गई है।

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वाणिज्य कर आयुक्त ने प्रदेश के सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर को जारी पत्र में कहा है कि विभिन्न टैक्स बार एसोसिएशन व व्यापारिक संगठनों ने त्योहारों के कारण 31 अक्टूबर तक वार्षिक विवरणी दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। आयकर विभाग द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आडिटेड विवरणी दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। जोनल स्तर से भी अधिकारियों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि अभी तक अपेक्षा के अनुरुप वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की गई है। इस कारण अधिकारियों द्वारा भी समय-सीमा बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है। उप्र मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 45 के उपनियम-7 के तृतीय परन्तुक में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 से संबंधित वार्षिक विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक की जाती है। शासन के इस निर्णय पर चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया से प्रसन्नता व्यक्त की है।


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