दुष्कर्म के जुर्म में दस साल की कठोर कैद
जागरण संवाददाता,गोरखपुर : नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के जुर्म में दोषी सिद्ध पाये जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश शमसुल हक ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम शनिचरा पट्टी निवासी अभियुक्त छत्रधारी यादव को दस साल के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न जमा करने पर छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
कोर्ट में एडीजीसी भगवान दास ने कहा था कि वादी की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की 13 मई 2007 को घर पर अकेली थी। सुबह दस बजे अभियुक्त छत्रधारी वादी के घर में घुस गया तथा कमरा बंद करके वादी की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। लड़की के शोर पर गांव के निवासी शिवकुमार आ गए तो अभियुक्त उनसे हाथापाई करके भाग गया।
कोर्ट में अभियुक्त ने कहा कि वादी से उसका कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश में उसे फर्जी फंसा दिया गया है। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त निर्णय सुनाया।