धोखे से रुपये हड़पने में मुकदमे का आदेश
जागरण संवाददाता,गोरखपुर : जमीन के लिए दी गई छह लाख रुपये की रकम हड़पने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट विमल वर्मा ने बड़हलगंज थाना के ग्राम कल्याणपुर निवासी सुभाष यादव, ग्राम भीटी निवासी श्याम नारायण ओझा एवं बबिता देवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष बड़हलगंज को दिया है।
कोर्ट में बड़हलगंज क्षेत्र के ग्राम सेमरा बुजुर्ग निवासी वादी लीलावती देवी की ओर से दिनेश चंद्र चौधरी एडवोकेट ने कहा था कि वादी के घर सुभाष एवं श्याम नारायण आए तथा एक महिला को बताया कि ये बबिता देवी हैं। इनकी जमीन चिल्लूपार में है जिसे ये बेचना चाहती हैं। वादी को उक्त लोगों ने बबिता के नाम से निवास प्रमाणपत्र, क्रेडिट कार्ड, केनरा बैंक का पासबुक दिखाया। वादी ने उन लोगों पर विश्वास करके बबिता के खाते में कुल छह लाख रुपये जमा कर दिया। गत 13 जनवरी को वादी के पक्ष में बबिता ने रजिस्ट्री कर दिया। इधर साजिश के तहत बबिता द्वारा यह कहा जा रहा है कि उसने कोई भी रजिस्ट्री नहीं किया था। जमीन के खारिज दाखिल में भी उक्त लोगों ने आपत्ति कर दिया है। वादी ने आरोप लगाया है कि उक्त लोगों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके वादी के छह लाख रुपये हड़प लिया है। कोर्ट ने मामले को संज्ञेय प्रकृति का पाते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।