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टैक्स जमा कर पाएं साल भर की आजादी

गोंडा: ईंट भट्टों में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के अलग-अलग टैक्स से व्यापारियों को मुक्ति मिल जाएगी।

By Edited By: Published: Mon, 16 Jan 2017 10:53 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jan 2017 10:53 PM (IST)
टैक्स जमा कर पाएं साल भर की आजादी
टैक्स जमा कर पाएं साल भर की आजादी

गोंडा: ईंट भट्टों में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के अलग-अलग टैक्स से व्यापारियों को मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने समाधान योजना शुरू किया है। इसमें एक मुश्त कर का निर्धारण करके टैक्स जमा करने वाले व्यवसायी के भट्टे को विभाग पूरे साल जांच नहीं करेगा। पंजीकरण कराने के लिए 20 जनवरी की तिथि निश्चित की गई है।

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जिले के चार खंडों में 255 ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं। इनके लिए वाणिज्य कर विभाग ने समाधान योजना चालू किया है। योजना में भट्टे के मालिकों को राबिस, कोयला, बालू आदि की खरीद में बार-बार टैक्स देने से छूट दी गई है। इतना ही नहीं इसमें एक बार में ही ईंट के राउंड के हिसाब से कर जमा करने की व्यवस्था की गई है। इसमें कुल टैक्स का 30 प्रतिशत जमा कराकर व्यापारी स्मीक में पंजीकरण करा सकता है। जिसके बाद 10-10 प्रतिशत के हिसाब से सितंबर तक रुपये जमा किए जा सकते हैं। योजना में पंजीयन कराने वाले भट्टे के व्यापारी के विरूद्ध विभाग जांच, सीजर व सर्वेक्षण की कार्रवाई नहीं करेगा। इसमें उन्हें कोयला मंगाने पर विभाग में आकर फार्म 38 भी नहीं भरना पड़ेगा। इसी के साथ समाधान योजना का लाभ लेने वाले को अस्थाई अर्थदंड से भी निजात मिलेगी।

राउंड के हिसाब से देना होगा टैक्स

- समाधान योजना में भट्टों में चिमनी के अंदर होने वाले ईंट के राउंड के हिसाब से अैक्स लगाया जाता है। जितने राउंड का भट्टा होगा उस हिसाब से विभाग कर निर्धारित करेगा। इसके बाद इसका 30 प्रतिशत जमा कर विभाग में पजीकरण होगा। जिसके बाद फरवरी में 10 प्रतिशत, मार्च में 10 प्रतिशत इसी क्रम में सितंबर तक टैक्स जमा कराया जाएगा।

होगा मासिक सर्वेक्षण

- वाणिज्य कर विभाग की समाधान योजना में पंजीकरण न कराने वाले व्यवसाई का मासिक सर्वेक्षण होगा। इसमें 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ टैक्स वसूला जाएगा साथ ही उसे विभाग की तरफ से दी जाने वाली छूट से भी वंचित रहना पड़ेगा।

शुरू हो चुका है पंजीकरण

- वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर संतोष कुमार ¨सह ने बताया कि सभी भट्टों के व्यापारियों को योजना के बारे में बता दिया गया है। इसमें कुल टैक्स का 30 प्रतिशत जमा कराकर पंजीयन कराना है। जिसके बाद सितंबर तक बकाया कर जमा कराया जाएगा।


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