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साड़ी या टीशर्ट बांटी तो होगी कार्रवाई

गोंडा: विधानसभा चुनाव में इस बार प्रशासन ने कई स्तर पर शिकंजा कस दिया है। अगर कोई प्रत्याशी मतदाताओं

By Edited By: Published: Mon, 16 Jan 2017 10:50 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jan 2017 10:50 PM (IST)
साड़ी या टीशर्ट बांटी तो होगी कार्रवाई
साड़ी या टीशर्ट बांटी तो होगी कार्रवाई

गोंडा: विधानसभा चुनाव में इस बार प्रशासन ने कई स्तर पर शिकंजा कस दिया है। अगर कोई प्रत्याशी मतदाताओं को साड़ी, कमीज, टीशर्ट, कंबल व धोती का वितरण करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। साथ ही ध्वज, मफलर व कैप पर खर्च होने वाली धनराशि को संबंधित दल के खाते में जोड़ा जाएगा लेकिन अगर उस पर किसी उम्मीदवार का नाम है तो वह संबंधित प्रत्याशी के खाते में जाएगा।

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पांचवें चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कई स्तर पर निगरानी की तैयारी की है। मतदान व मतगणना अभिकर्ताओं तथा प्रचार में लगे कार्यकर्ताओं को लंच व डिनर के साथ ही हल्का जलपान कराने के लिए पहले ही दरें जारी की जा चुकी है। प्रत्याशियों को इन खर्चों को भी अपने चुनाव खर्च में शामिल करने को कहा गया है। अगर कोई प्रत्याशी अपने चुनाव क्षेत्र में पार्टी का कार्यालय खोलता है तो उसे पहले रिटर्निंग आफीसर से इसकी अनुमति लेनी होगी। इसके बाद भी वह चुनाव कार्यालय स्थापित कर सकेगा। यहां भी कार्यालय का किराया, बिजली, शामियाना, फर्नीचर व अन्य साजो सामान का खर्च नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख से प्रत्याशी के खर्च में शामिल किया जायेगा।

इनसेट

यहां भी निगरानी

- चुनाव के दौरान प्रत्याशी अगर किसी व्यक्ति व संस्था को किसी मद में खर्च के लिए बीस हजार रुपये तक की धनराशि देता है तो वह चुनाव के लिए खोले गए बैंक खाते से इसका नकद भुगतान कर सकता है। अगर यह राशि बीस हजार रुपये से अधिक है तो संबंधित को चुनाव के लिए खोले गए खाते से केवल एकाउंट पेई चेक, ड्राफ्ट या आरटीजीएस से ही किया जाएगा।


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